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Nawada News : बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास, जुर्माना भी लगा

बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास, जुर्माना भी लगा  

नवादा लाइव नेटवर्क।
आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायालय पोक्सों के न्यायाधीष शशिकांत ओझा ने बुधवार को यह सजा नवादा जिले के कौवाकोल थाना क्षेत्र के सेखोदेवरा निवासी निरंजन उर्फ कारू सिंह को यह सजा सुनाई। 


बताया गया कि आरोपी निरंजन के चाचा के घर में उक्त बच्ची टीवी देखने और खेलने जाया करती थी। उसी क्रम में आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना 10 नवम्बर 18 की संध्या को हुई थी। पीड़िता की मां के बयान पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 


पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटना को सत्य पाते हुए अंतिम प्रतिवेदन अदालत में समर्पित किया था। पुलिस द्वारा चिन्हित गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने अारोपी निरंजन उर्फ कारू को दोषी पाते हुए 20 साल का सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा।

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