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PPF खाते के लिए बदले नियम, पढ़ें यह जरूरी जानकारी वरना अकाउंट होगा बंद

 


अगर आपने 12 दिसंबर, 2019 को या उसके बाद दो या दो से अधिक सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाते खोले हैं, तो अब इसे बिना किसी ब्याज भुगतान के बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे पीपीएफ खातों के मर्जर की भी कोई संभावना नहीं होगी। क्या है नियम?

दरअसल, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ नियम 2019 के मुताबिक, एक निवेशक के नाम पर एक से अधिक पीपीएफ खाते नहीं हो सकते हैं। यदि कमाने वाले व्यक्ति ने 12 दिसंबर 2019 को या उसके बाद एक से अधिक पीपीएफ खाते खोले हैं तो इस नियम के तहत अब उसे बंद कर दिया जाएगा।सर्कुलर में बताया गया है, "यदि पीपीएफ खातों में से किसी ने 12.12.2019 को या उसके बाद खोला है तो ऐसे खाते को बिना किसी ब्याज के बंद कर दिया जाएगा। भुगतान और ऐसे पीपीएफ खातों के मर्जर के लिए कोई प्रस्ताव डाक निदेशालय को नहीं भेजा जाना चाहिए।" मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने जनवरी 2015 में एक पीपीएफ खाता और जनवरी 2020 में दूसरा पीपीएफ खाता खोला है, तो ऐसे में इन खातों का मर्जर नहीं किया जा सकता है। जनवरी 2020 में खोले गए खाते को बिना किसी ब्याज के बंद कर दिया जाएगा। एक अन्य मामले में, यदि एक खाता 2015 में और दूसरा 2018 में एक ही व्यक्ति द्वारा खोला जाता है, तो इन खातों को समामेलन के लिए अनुरोध करके विलय किया जा सकता है।

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