Nawada News : 25 लाख रुपए के लिए नीलाम होगा नवादा कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस, कोर्ट के आदेश पर चिपकाया गया नोटिस
25 लाख रुपए के लिए नीलाम होगा नवादा कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस, कोर्ट के आदेश पर चिपकाया गया नोटिस
नवादा लाइव नेटवर्क।
25 लाख रुपए के लिए नवादा कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस नीलम होगा। नवादा व्यवहार न्यायालय के आदेश पर दोनों सरकारी भवनों पर नोटिस चिपका दिया गया है।
जानिए मामला
देश संविधान और कानून से चलता है और उसके लिए न्यायालय है। ऐसे ही एक मामले में न्यायालय ने संज्ञान लिया है। नवादा व्यवहार न्यायालय के सब जज प्रथम आशीष रंजन की कोर्ट ने नवादा समाहरणालय और जिला अतिथि गृह भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह नवादा व्यवहार न्यायालय का बड़ा आदेश है।
बता दें कि रजौली के फुलवरिया जलाशय परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के मालिकों जो कि अब विस्थापित हैं को जमीन का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया हैं। जिसको लेकर नवादा व्यवहार न्यायालय में कई वाद दर्ज है।
नवादा व्यवहार न्यायालय के सब जज प्रथम आशीष रंजन ने वाद संख्या 3/2002 में शांति देवी वगैरह बनाम बिहार सरकार वगैरह जिला समाहर्ता नवादा, कार्यपालक अभियंता फुलवरिया जलाशय परियोजना, रजौली नवादा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सह विशेष भूअर्जन पदाधिकारी नवादा मामले में नवादा समाहरणालय और नवादा परिसदन भवन (जिला अतिथि गृह भवन ) को कुर्क करने का आदेश दिया है।
समाहरणालय और जिला अतिथि गृह भवन कुर्क करने का आदेश नवादा समाहरणालय और जिला अतिथि गृह भवन में ढोल बजाकर नवादा व्यवहार न्यायालय कर्मी ने वादी के अधिवक्ता रंजीत पटेल की मौजूदगी में कुर्क का इश्तेहार चिपकाया।
बता दें कि 2015 में इस मामले में 10 लाख 27 हजार 388 रुपये 27 पैसे का भुगतान किया जाना था, जो भुगतान नहीं किए गया। आब प्रतिवर्ष 15% सूद की राशि के साथ भुगतान करना होगा, जो लगभग 25 लाख रुपये होता है। राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर नवादा समाहरणालय और जिला अतिथि गृह भवन की नीलामी का आदेश दिया जाएगा।
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