Header Ads

Breaking News

Election 2025 : विधान सभा चुनाव को ले संपूर्ण नवादा जिले में निषेधाज्ञा लागू, डीएम रवि प्रकाश का आदेश जारी, झारखंड सीमा पर कड़ा पहरा...!


विधान सभा चुनाव को ले संपूर्ण नवादा जिले में निषेधाज्ञा लागू, डीएम रवि प्रकाश का आदेश जारी, झारखंड सीमा पर कड़ा पहरा...!

नवादा लाइव नेटवर्क।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन–2025 की घोषणा प्रेस नोट सं० ECI/PN/316/2025, दिनांक 06.10.2025 के माध्यम से की गयी है। आयोग द्वारा की गयी घोषणा की तिथि से ही पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है।


निर्वाचन की घोषणा के पश्चात् विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार, जनसभा, जुलूस एवं रोड शो आदि के आयोजन की संभावनाओं को देखते हुए विधि-व्यवस्था एवं लोक शांति भंग होने की संभावना व्यक्त की गयी है। ऐसी स्थिति में असामाजिक तत्वों द्वारा मतदाताओं को डराने–धमकाने, साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने अथवा शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से भय का वातावरण उत्पन्न किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।


इस क्रम में डीएम नवादा रवि प्रकाश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण नवादा जिले में निषेधाज्ञा जारी की है, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

निषेधाज्ञा के प्रमुख बिंदु :

1. पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर शांति भंग करने के उद्देश्य से एकत्रित नहीं होंगे।

2. बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के कोई सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

3. The Bihar Control of the Use and Play of Loudspeakers Act, 1955 के अनुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।

4. धार्मिक स्थल या शैक्षणिक संस्थान के परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार अथवा किसी राजनैतिक उद्देश्य से नहीं किया जाएगा।

5. किसी भी प्रकार के हथियार (लाठी, भाला, गंडासा, तलवार आदि) का सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन निषिद्ध रहेगा। (शस्त्र की परिभाषा भा.दं.सं. की धारा 153AA में उल्लिखित है।)

6. चुनाव प्रचार के दौरान अश्लील, भड़काऊ या उत्तेजक भाषण देना अथवा ऐसे पोस्टर, पर्चे, बैनर, होर्डिंग्स का प्रकाशन प्रतिबंधित रहेगा।

7. बिना अनुमति के किसी भी राजनैतिक दल का अस्थायी या स्थायी कार्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा।

8. यह आदेश परमारगत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी, निर्वाचन कर्मियों और पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा।

9. किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाना, मतदाताओं को प्रलोभन देना, डराना या धमकाना दंडनीय अपराध माना जाएगा।

10. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।


अपवाद :

यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी–बारात, शवयात्रा, हाट–बाजार, धार्मिक अनुष्ठान तथा शासकीय कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश दिनांक 06.10.2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।


अंतर्राज्यीय सुरक्षा बैठक में लिए गए कई निर्णय

चुनाव के दौरान झारखंड सीमा पर होगा पुलिस का कड़ा पहड़ा, नवादा डीएम_एसपी का झारखंड के अफसरों संग वर्चुअल बैठक में लिए गए निर्णय।

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज दिनांक 03.10.2025 को जिलाधिकारी, नवादा रवि प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक, नवादा अभिनव धीमान द्वारा उपायुक्त, कोडरमा एवं गिरिडीह तथा पुलिस अधीक्षक, कोडरमा एवं गिरिडीह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव प्रक्रिया के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण, सीमा क्षेत्रों में मद्यनिषेध से जुड़ी गतिविधियों पर नियंत्रण एवं अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। 


बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि नवादा जिले की झारखंड राज्य से लगी कुल सीमा में कोडरमा के साथ 102 किलोमीटर और गिरिडीह के साथ 22 किलोमीटर लंबी सीमा शामिल है। कोडरमा सीमा के साथ 17 मतदान केंद्र और गिरिडीह सीमा के साथ 3 मतदान केंद्र स्थित हैं। इन बूथों तक निर्वाचन से संबंधित आवश्यक सामग्रियों की आवाजाही के लिए कोडरमा व गिरिडीह के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाना अनिवार्य है। उन्होंने संबंधित उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से इन क्षेत्रों में निर्वाचन के दौरान पुलिस बल की गश्ती बढ़ाने का विशेष अनुरोध किया।

इसके साथ ही बैठक में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2025 को देखते हुए नवादा के विभिन्न चेकपोस्टों के समकक्ष मिरर चेकपोस्ट को सक्रिय किए जाने का निर्णय लिया गया। इसमें कोडरमा थानान्तर्गत मेद्यातरी चेकपोस्ट (रजौली चेकपोस्ट के आगे), सतगावां थानान्तर्गत घोरसिमर चेकपोस्ट (गोविन्दपुर दर्शननाला से आगे), तथा गिरिडीह जिला के लोकानयनपुर थानान्तर्गत थानसिंगडीह चेकपोस्ट (महुलियाटांड़ कौआकोल चेकपोस्ट के आगे) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कोडरमा जिला के बेन्दी थाना-डोमचांच तथा थाना-तिलैया एवं सपही में चेकपोस्ट को भी सक्रिय किया जाएगा।


सीमा पार सटे क्षेत्रों में उत्पाद टीमों द्वारा संयुक्त छापामारी अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसमें कोडरमा जिला के सतगावां थानान्तर्गत कोठियार जंगल, कटैया जंगल एवं राजावर जंगल, तिलैया थानान्तर्गत बेन्दी, डोमचांच थानान्तर्गत सपही, तथा गिरिडीह जिला के लोकानयनपुर थानान्तर्गत कारी पहाड़ी, साखन जंगल एवं भुजबली जंगल को चिन्हित स्थल के रूप में निर्धारित किया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लाइसेंसी शराब दुकानों से "Limit of Retail Sale" का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। जिला प्रशासन एवं पुलिस के बीच सूचना का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाएगा। 

इस प्रकार, अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों के मध्य समन्वय स्थापित कर निर्वाचन के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण एवं मद्यनिषेध के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ठोस रणनीति बनाई गई। सभी पदाधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव के सफलतम आयोजन के लिए अपने दायित्वों को पूर्ण तत्परता के साथ निभाने का संकल्प लिया।

 

No comments