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Nawada News: उपभोक्ता फाेरम में परिवादी पर ही लगा जुर्माना, बिजली विभाग से जुड़ा आधारहीन मुकादमा खारिज


उपभोक्ता फाेरम में परिवादी पर ही लगा जुर्माना, बिजली विभाग से जुड़ा आधारहीन मुकादमा खारिज

नवादा लाइव नेटवर्क।


आधारहीन मुकदमा दायर परिवादी को पड़ा महंगा। उपभोक्ता आयोग ने मुकदमा को तो खारिज किया ही, परिवादी पर जुर्माना भी लगा दिया। मामला विद्युत कंपनी पर दायर परिवाद से जुड़ा है। 


बताया जाता है कि जिले के कौआकोल निवासी जालेन्द्र कुमार ने कनीय विद्युत अभियंता वारिसलीगंज व कौआकोल तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (उपभोक्ता फोरम) में वाद दायर किया था। परिवादी ने वेल्डिंग मशीन के संचालन के लिये विद्युत करनेक्षन का आवेदन वारिसलीगंज स्थित कंपनी के कार्यालय में दिया था। कंपनी के द्वारा परिवादी को कनेक्शन भी दिया गया। किन्तु 27 फरवरी 17 को विद्युत कनीय अभियंता कौआकोल ने परिवादी का विद्युत कनेक्शन काट दिया।

जिसके बाद उपभोक्ता ने विद्युत कंपनी के पदाधिकारी को दंडित करने तथा हर्जाना 50 हजार रुपये की मांग करते हुए उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था। विद्युत कंपनी के अधिवक्ता रवि शंकर ने कंपनी का पक्ष रखते हुए आयोग को बताया कि परिवादी ने व्यवसायिक विद्युत कनेक्षन के लिये आवेदन दिया था। किन्तु व्यवसायिक कनेक्षन के आधार पर एलटीएस-1 टैरिफ का विद्युत संयंत्र का इस्तेमान करना चाहते थे। इस कारण परिवादी काे विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया। 

विपक्षी के बहस को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद, सदस्य डाॅ. पूनम शर्मा व मिथिलेश कुमार ने यह पाया कि परिवादी ने विद्युत कंपनी पर गलत आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया तथा 15 नवबंर 17 से परिवादी लगातर वाद में अनुपस्थित रह कर अदालत का बहुमुल्य समय को नष्ट किया है। परिवादी ने विपक्षीगण को परेशान करने के नियत से परिवाद दायर किया। फलस्वरूप आयोग ने वाद को खारिज करते हुए परिवादी पर ही 05 हजार रुपये हर्जाना लगाया। हर्जाना की राशि विपक्षी विद्युत कंपनी को देने का आदेश दिया गया है।    
 




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