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Nikay chunav 2022 : चुनाव खर्च के लिए तय की गई है राशि, प्रचार के लिए वाहन की भी अनुमति, 20_80 हजार तक खर्च कर सकेंगे वार्ड के प्रत्याशी



चुनाव खर्च के लिए तय की गई है राशि, प्रचार के लिए वाहन की भी अनुमति,  20_80 हजार तक खर्च कर सकेंगे वार्ड के प्रत्याशी  

नवादा लाइव नेटवर्क।

नगर निकाय चुनाव 2022 के उम्मीदवार बेहिसाब खर्च नहीं कर सकेंगे। खर्च के लिए राशि का निर्धारण किया गया है। निर्धारित राशि से ज्यादा खर्च नहीं करना है। खर्च का हिसाब भी रखना होगा। जिसे संबंधित पदाधिकारियों को दिखाना भी होगा। 

उम्मीदवारों द्वारा खर्च के लिए निर्धारित राशि

नगर पंचायत के वार्ड पार्षद उम्मीदवार_ 20 हजार रूपये।

नगर परिषद के पार्षद के उम्मीदवार_ 40 हजार रूपये।

नगर निगम के पार्षद उम्मीदवार_ 10 हजार की आबादी तक 60 हजार और 10 हजार से ज्यादा होने पर 80 हजार तक।

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मुख्य/उप मुख्य पार्षद

संबंधित निकाय के कुल वार्डों के लिए खर्च होने वाली निर्धारित राशि का आधा(50 प्रतिशत)

अर्थात नवादा नगर परिषद के 44 वार्डों के लिए निर्धारित 40_40 हजार का आधा। ऐसे में नवादा नगर परिषद के मुख्य/उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवार अधिकतम 44गुना 20 हजार कुल 8 लाख 80 हजार खर्च कर सकेंगे। 

वारिसलीगंज नगर परिषद के मुख्य/उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवार 25 गुना 20 कुल 5 लाख रुपए और रजौली नगर पंचायत के मुख्य/उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवार 14 गुना 10 कुल 1 लाख 40 हजार रूपये खर्च कर सकेंगे। 


प्रचार में कर सकेंगे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल

नगर पंचायत के पार्षद प्रत्याशी_दो दोपहिया/तीन पहिया अथवा एक हल्का वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे। जबकि मुख्य/उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवार 4 दोपहिया/ तीन पहिया अथवा 2 हल्का वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे।

नगर परिषद के पार्षद प्रत्याशी 2 दोपहिया/तीन पहिया अथवा एक हल्का वाहन का प्रयोग कर सकेंगे।

मुख्य/उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी 8 दोपहिया/तीन पहिया अथवा 2 हल्की वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे।

नगर निगम के पार्षद उम्मीदवार 2 दोपहिया/तीन पहिया अथवा 1 हल्का वाहन का प्रयोग कर सकेंगे। जबकि मुख्य/अप मुख्य पार्षद के प्रत्याशी 16 दोपहिया/तीन पहिया अथवा 8 हल्की वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे।



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