Nawada News : पंचायत उप चुनाव में जीते प्रतिनिधियों को 13 जून को दिलाई जाएगी शपथ, तैयारियां पूरी
पंचायत उप चुनाव में जीते प्रतिनिधियों को 13 जून को दिलाई जाएगी शपथ, तैयारियां पूरी
नवादा लाइव नेटवर्क।
पंचायत उप चुनाव 2023 के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाने की तिथि निर्धारित कर दी गई है। 13 जून 2023 मंगलवार को सभी प्रतिनिधियों को शपथ दिला दी जाएगी।
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि जिला परिषद के निर्वाचित एक मात्र प्रतिनिधि नारदीगंज के देवानंद कुमार उर्फ देवा चौहान को समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार शपथ दिलाई जाएगी। डीएम के द्वारा शपथ दिलाया जाना है।
वहीं, त्रिस्तरीय पंचायत राज के अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच सदस्यों को संबंधित प्रखंडों में ही शपथ दिलाई जाएगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह-जिला पदाधिकारी, नवादा के निर्देश के आलोक में पंचायत उप निर्वाचन 2023 में नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है।
शपथ ग्रहण के दौरान निषेधाज्ञा लागू
नवादा सदर अनुमंडल अन्तर्गत सभी प्रखंडों में शपथ ग्रहण हेतु प्रखंड कार्यालय में दिनांक 13.06.2023 को 11ः00 बजे पूर्वाहन से निर्धारित है।
विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 के तहत् अखिलेश कुमार अनुमंडल दण्डाधिकारी, नवादा सदर द्वारा 09ः00 बजे पूर्वाहन से शपथ ग्रहण समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।
उक्त अवधि में समाहरणालय नवादा के विकास भवन के डीआरडीए सभागार तथा नवादा सदर अनुमंडल अन्तर्गत सभी प्रखंड कार्यालय के चारों ओर 100 गज की परिधि में किसी भी प्रकार के सभा/जुलूस/नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी तथा वाहन, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निषिद्ध होगा।
शपथ ग्रहण स्थल के निर्धारित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा, ईंट-पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार लेकर जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।
स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में नाम निर्देशन के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध एवं अषांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा।
शपथ ग्रहण स्थल पर किसी निर्वाचित मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद/पार्षद एवं अन्य के द्वारा माचिस/सिगरेट/लाईटर/घातक हथियार/मोबाइल फोन या संदिग्ध एवं आपत्ति जनक सामग्रियों के साथ प्रवेश करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सभी थानाध्यक्ष नवादा सदर अनुमंडल निर्धारित अवधि में अपने-अपने क्षेत्र में सघन गश्ती कर सुनिष्चित करेंगे कि यातायात एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।
शपथ ग्रहण के बाद किसी प्रकार का विजय जुलूस, आतिशबाजी एवं नारेबाजी पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
यह आदेश प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगी।
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