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Nikay chunav 2023 : हिसुआ और नवादा में नगर निकाय चुनाव को ले 144 लागू, मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम



हिसुआ और नवादा में नगर निकाय चुनाव को ले 144 लागू, मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

नवादा लाइव नेटवर्क।

 हिसुआ नगर परिषद के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, 26 वार्ड पार्षद और नवादा नगर के एक वार्ड पार्षद (वार्ड 42) के चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, नवादा के निर्देश के आलोक में दिनांक 09.06.2023 को नगरपालिका आम निर्वाचन 2023 के अवसर पर मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने तथा विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 के तहत अखिलेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर द्वारा निषेधाज्ञा लागू की गयी है। नवादा सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत मतदान अवधि 09.06.2023 को 07ः00 बजे पूर्वाहन से 05ः00 बजे अपराहन तक मतदान निर्धारित है। 

     मतदान प्रक्रिया के दौरान संबंधित सभी मतदान केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के सभा/जुलूस/नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी। वाहन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निषिद्ध होगा। साथ ही निर्धारित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा, ईंट-पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार लेकर जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। 

    स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में नाम निर्देशन के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध एवं अशांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा। 

    सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित अवधि में सघन गस्ती करना सुनिश्चित करेंगे ताकि यातायात एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।

       कोविड-19 की समस्या को देखते हुए सभी उम्मीदवारों एवं निर्वाचन कार्य में लगे सभी सदस्य द्वारा कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय_समय पर दिये गए दिशा निर्देश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। मसलन शारीरिक दूरी का अनुपालन, प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी, समय_समय पर हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग आदि अनिवार्य होगा। दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

  विधि-व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी भी इस आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगी।






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