Nawada News : मुहर्रम पूर्व पदाधिकारी करेंगे गांवों का दौरा, आपसी भाईचारा का फैलाएंगे पैगाम, डीएम_एसपी का जॉइंट ऑर्डर जारी
मुहर्रम पूर्व पदाधिकारी करेंगे गांवों का दौरा, आपसी भाईचारा का फैलाएंगे पैगाम, डीएम_एसपी का जॉइंट ऑर्डर जारी
नवादा लाइव नेटवर्क।
आगामी मुहर्रम त्योहार को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित कराने के लिए नवादा डीएम_एसपी के द्वारा जॉइंट ऑर्डर जारी कर दिया गया है। पदाधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर भाईचारा बनाये रखने के लिए लोगों को प्रेरित करने को कहा गया है।
डीएम श्रीमती उदिता सिंह एवं एसपी अम्बरीश राहुल द्वारा जारी संयुक्तादेश में प्रखंड स्तर पर तिथिवार पदाधिकारियों को भ्रमणशील रहने के लिए पंचायत आवंटित किया गया है। साथ ही वरीय पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है।
सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मुहर्रम शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु निर्धारित तिथि को संबंधित पंचायत के महादलित टोला में भ्रमणशील रहकर लोगों को आपसी भाईचारा बनाये रखने हेतु जागरूक करें।
क्षेत्र भ्रमण के क्रम में अवैध शराब के निर्माण, आवागमन, सेवन एवं तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने को कहा गया है। किसी भी प्रकार के अवैध शराब निर्माण, आवागमन, सेवन एवं तस्करी की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/अधीक्षक, मद्य निषेध, नवादा को देते हुए उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इसके साथ ही पूर्व में घटित घटना के संबंध में यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उक्त स्थल पर किसी प्रकार की घटना होने की संभावना नहीं है। सभी महादलित टोला में दिनांक 20.07.2023 तक निश्चित रूप से भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है।
अपर समाहर्ता सह-अपर जिला दंडाधिकारी, नवादा को प्रतिदिन उक्त कार्य का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया है।
सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द
जिला पदाधिकारी, नवादा के आदेश के आलोक में मोहर्रम त्योहार 2023 को लेकर तत्काल प्रभाव से जिले के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों का अवकाश रद्द किया गया है। इस वर्ष मोहर्रम त्योहार 29.07.2023 से 31.07.2023 तक मनाया जायेगा।
नवादा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से एक संवेदनशील जिला है। मोहर्रम त्योहार शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए डीएम_एसपी द्वारा बड़े पैमाने पर दंडाधिकारी के रूप में प्रशासनिक, विभागीय, तकनीकी एवं पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति विधि-व्यवस्था संधारण हेतु की जानी है। सभी पदाधिकारियो को मुख्यालय में रहने आदेश दिया गया है।
विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
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