Nawada News : बीपीएससी की 69वीं प्रारंभिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 30 को, डीएम_एसपी ने दंडाधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश
बीपीएससी की 69वीं प्रारंभिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 30 को, डीएम_एसपी ने दंडाधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश
नवादा लाइव नेटवर्क।
डीएम नवादा आशुतोष कुमार वर्मा और एसपी अम्बरीष राहुल ने बुधवार को बुधौल स्थित डीआरसीसी में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 69वीं संयुक्त (प्रा.) प्रतियोगिता परीक्षा स्वच्छ और कदाचारमुक्त सम्पन्न कराने के लिए दंडाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
30.09.2023 (शनिवार) को 69वीं संयुक्त (प्रा.) प्रतियोगिता परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त वातावरण में आयोजित कराने के लिए डीएम_एसपी द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। परीक्षा 12ः00 बजे से 02ः00 बजे तक एक पाली में सम्पन्न की जायेगी।
परीक्षार्थियों को 11ः00 बजे पूर्वाहन तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा। इसके लिए जिला मुख्यालय में 15 केन्द्र एवं हिसुआ प्रखंड मुख्यालय में 01 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में कुल 6 हजार 983 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे।
परीक्षा कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में अयोजन एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए 16 केन्द्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। 09 केन्द्रों पर जोनल दंडाधिकारी-सह- गश्ती दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। 04 परीक्षा केन्द्रों पर सुपर जोनल-सह-उड़नदस्ता दल में सशस्त्र लाठी बल के साथ दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संचालन को समाहरणालय, नवादा में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है, जिसका दूरभाष संख्या-06324-212261 है। जिला नियंत्रण कक्ष का वरीय प्रभार अनुराग कौशल जिला परिवहन पदाधिकारी नवादा एवं महेश कुमार पासवान उप निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं।
जिला नियंत्रण कक्ष में 08 सुरक्षित दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। पुलिस निरीक्षक विजय कुमार प्रभारी विधि शाखा नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी बनाए गए हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अग्निशाम, चिकित्सा से संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये गए हैं। केन्द्राधीक्षकों, पुलिस पदाधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।
परीक्षार्थियों के लिए जरूरी निर्देश_
इलेक्ट्राॅनिक सामान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, बाई-फाई, इलेक्ट्राॅनिक पेन इत्यादि जैसी इलेक्ट्राॅनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड जैसी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा के लिए सहायक परीक्षा संयोजक अपर समाहर्ता उज्जवल कुमार सिंह बनाए गए हैं। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों को फ्रिस्किंग करने के लिए सभी केन्द्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है।
जिलाधिकारी ने सभी स्टैटिक दंडाधिकारी को निर्देश दिया है कि वीक्षकों और केन्द्राधीक्षक के साथ परीक्षा संचालन के लिए बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा में संलग्न सभी वीक्षकों/कर्मियों का परिचय पत्र केन्द्राधीक्षक अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश पत्र धारक परीक्षार्थी ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा आरम्भ होने के बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को भवन/कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
किसी भी परिस्थिति में वीक्षक को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। केन्द्राधीक्षक साधारण मोबाइल फोन का ही उपयोग करेंगे। उनके द्वारा स्मार्ट फोन का उपयोग नहीं किया जायेगा। कदाचार में लिप्त पाये जाने पर सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जायेगी।
सभी केंद्रों पर लगा रहेगा सीसीटीवी
पल-पल निगरानी रखने के लिए परीक्षा केन्द्रों में सीसीटीवी लगाया जा रहा है। वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केन्द्रों वाले नगर क्षेत्रों में स्थित फोटो स्टेट दुकान, साईबर कैफे एवं इंटरनेट सुविधा 30.09.2023 को 08ः00 बजे से 02ः00 बजे तक बंद करवाना सुनिश्चित करेंगे।
69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण वरीय प्रभार में एडीएम उज्ज्वल कुमार सिंह और कल्याण आनन्द पुलिस उपाधीक्षक (मु.) बनाए गए हैं।
सभी स्टैटिक दंडाधिकारी-सह-प्रेक्षक/जोनल दंडाधिकारी-सह-गष्ती दल दंडाधिकारी एवं उड़नदस्तादल दंडाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए अवांछित तत्वों पर विशेष निगरानी रखेंगे। परीक्षा केन्द्रों, लाॅज, कोचिंग संस्थानों आदि के आस-पास की गतिविधियों पर एवं फोटो स्टेट की दुकानों पर विशेष निगरानी रखेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधाएं एवं अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
लागू रहेगा 144
अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर के द्वारा सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा विधि-व्यवस्था संधारण हेतु धारा 144 के तहत् दिनांक 30.09.2023 को निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है।
बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, मुख्यालय डीएसपी, डीसीएलआर रजौली, एसडीसी, डीपीआरओ, जिला कल्याण पदाधिकारी, सभी सुपर जोनल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी आदि उपस्थित थे।
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