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Court News : गांजा तस्करी में उड़ीसा और झारखंड के 2लोगों को 10-10 वर्ष का कारावास

  


गांजा तस्करी में उड़ीसा और झारखंड के 2लोगों को 10-10 वर्ष का कारावास

नवादा लाइव नेटवर्क।

115 किलो गांजा के साथ गिरफतार दो लोगों को 10-10 वर्षों का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनवाई गई। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंन्द्र शर्मा ने मंगलवार को यह सजा सुनवाई।

 उड़ीसा राज्य अंतर्गत सुन्दरगढ जिला के कलूगा थाना क्षेत्र के राउरकेला निवासी विष्णु एक्का एवं झाारखंड राज्य के सिमडेगा जिला अंतर्गत बहजोड थाना क्षेत्र के अरडंगा निवासी समीर डुंगडुंग को सजा सुनवाई गई।

जनकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार ने बताया कि 20 जुलाई 2020 की सुबह उत्पाद निरीक्षक रामप्रीती कुमार रजौली स्थित समेकित जांच चौकी पर अवैध शराब की जांच कर रहे थे। तभी झारखंड की ओर से आ रही वाहन संख्या-ओडी34पी/9983 का जांच किया तो उक्त वाहन में अवैध रूप से ढुलाई किये जा रहे 4 बोरा अवैध गांजा बरामद करते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दिया। 

उत्पाद निरीक्षक के लिखित ब्यान पर रजौली थाना में कांड संख्या-332/20 दर्ज करते हुए उक्त वाहन के चालक एवं साहयक चालक को पुलिस के हवाले कर दिया था। 

गवाहों के ब्यान एवं पुलिस के द्वारा अदालत में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर न्यायीधश ने दोनों लोगों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं अदा करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।


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