Nawada News : डायन प्रथा उन्मूलन अभियान को जागरूकता रथ गांवों के लिए रवाना, सांसद व डीएम ने दिखायी हरी झंडी
डायन प्रथा उन्मूलन अभियान को जागरूकता रथ गांवों के लिए रवाना, सांसद व डीएम ने दिखायी हरी झंडी
नवादा लाइव नेटवर्क।
सांसद विवेक ठाकुर एवं जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से डायन प्रथा उन्मूलन अभियान के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार वाहन जिले के 14 प्रखंडों के 96 स्थलों पर पपेट शो (पुतली नाटक) के माध्यम से जनता को जागरूक करेगा। इसके जरिए बताया जाएगा कि महिलाओं को “डायन” कहकर प्रताड़ित करना न केवल अमानवीय है, बल्कि कानूनन दंडनीय अपराध भी है।
जिलाधिकारी ने मौके पर कहा कि डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, कि किसी महिला को डायन बताकर टिप्पणी या कार्रवाई करने पर तीन माह तक की जेल या एक हजार रुपये जुर्माना, अथवा दोनों की सजा हो सकती है।
महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर छह माह तक की जेल या दो हजार रुपये जुर्माना, अथवा दोनों का प्रावधान है।
महिला को डायन बताने के लिए उकसाने या षड्यंत्र करने पर तीन माह तक की सजा या एक हजार रुपये जुर्माना, अथवा दोनों हो सकते हैं।
झाड़-फूंक, टोटका या अन्य ढोंगी उपचार के नाम पर प्रताड़ना करने वालों को एक वर्ष तक की सजा या दो हजार रुपये जुर्माना, अथवा दोनों का प्रावधान है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं।
जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि अंधविश्वास एवं कुप्रथाओं से दूर रहें और समाज में जागरूकता फैलाएँ। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी अमरनाथ कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी प्रकाश प्रिय रंजन सहित अन्य पदाधिकारी एवं जिला जनसम्पर्क के शशि कुमार, कमलेश कुमार, रजनी कुमारी आदि कर्मी उपस्थित थे।
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