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टैक्स में छूट का लाभ चाहते हैं तो यह उपाय अपनाएं

 


हर नौकरी पेशा व्यक्ति को अपनी सैलरी का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता है. ऐसे में लोग टैक्स बचाने के लिए निवेश के अलग-अलग ऑप्शन्स की तलाश करते हैं. वित्त वर्ष 2021-2022 अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. ऐसे में आपको इस वित्त वर्ष का इनकम टैक्स दाखिल करना होगा. ऐसे में इस साल टैक्स बचाने के लिए यह आखिरी मौका है. अगर आप बिना निवेश किए ही वित्त वर्ष 2021-2022 में टैक्स छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो इन ऑप्शन्स को ट्राई करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं. तो चलिए हम आपको 5 ऑप्शन्स के बारे में बताने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से आप बिना निवेश के भी टैक्स छूट पा सकते हैं.

हर किराए में रहने वाले व्यक्ति को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है. इसका इस्तेमाल करके आप टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं. HRA आप किस शहर में रहते हैं इस हिसाब से मिलता है. अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो आपको यह आपके बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत मिलता है. वहीं छोटे शहरों में यह बेसिक सैलरी का 40 प्रतिशत मिलता है.

अगर आपने होम लोन ले रखा है तो इसमें भी आपको टैक्स छूट का लाभ मिल सकता हैं. होम लोन लेने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स की धारा 80EE के द्वारा 2 लाख तक की छूट मिलती है. वहीं धारा 80EEA का इस्तेमाल कर आप इस वित्त वर्ष में 1.5 का अतिरिक्त टैक्स छूट लाभ प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे में आप कुल 3.5 लाख का टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं.

अगर आपके घर में माता-पिता हैं तो आप उनके हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. आप माता पिता के हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 रुपये और खुद और पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस पर भी 25,000 की अलग से छूट मिलेगी. कुल मिलाकर आप 50,000 रुपये की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

बच्चों के एजुकेशन लोन पर भी आपको टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है. इनकम टैक्स की धारा 80E के तहत आपको इस लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है. इसके अलावा आप बच्चों के स्कूल और कॉलेज फीस पर भी आप टैक्स छूट का लाभ मिलता है. आपको सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है.


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