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Breaking News : महिला को गोली मारने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, नवादा कोर्ट का फैसला

 


  महिला को गोली मारने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, नवादा कोर्ट का फैसला


नवादा लाइव नेटवर्क। 


महिला को गोली मारने के मामले के एक आरोपी का 10 वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। द्वादष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने यह सजा गुरुवार को सुनाई। अकबरपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर निवासी सुरेन्द्र यादव को सजा सुनाई गई। मामला अकबरपुर थाना कांड संख्या- 365/20 से जुड़ा है। घटना 10 जुलाई 20 की बताई जाती है।

जिला अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दरियापुर गांव निवासी बसंती देवी अपने घर के पास खड़ी थी। तभी आरोपी तेज रफ्तार से मोटरसाईकिल चलाते हुए जा रहा था। महिला ने तेज रफतार से बाइक चलाने से मना किया तो आरोपी ने पास रहे पिस्टल से उसपर गोली चला दिया। जिससे वह जख्मी हो गई थी।

घटना के बाद जख्मी के भतीजा मिथलेश यादव ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गवाहों के द्वारा अदालत में दर्ज कराये गये ब्यान के आधार पर अदालत ने भादवि की धारा 307 के तहत 10 वर्ष का कारावास व पांच हजर रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। इसके अलावा 27 आर्म्सं एक्ट के तहत 5 साल का कारावास व दो हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अनुमंडल अभियोजन दाधिकारी इम्तेयाज मोहम्मद फारूकी एवं जैलेन्द्र कुमार ने अदालत में अभियेांजन का पक्ष रखा।

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