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Breaking News : रजौली के आरजेडी विधायक प्रकाश वीर को 6 माह का कारावास, विधायिकी पर खतरा नहीं

 



रजौली के आरजेडी विधायक प्रकाश वीर को 6 माह का कारावास, विधायिकी पर खतरा नहीं

नवादा लाइव नेटवर्क।

नवादा जिले के रजौली (सुरक्षित) विधान सभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश वीर को 6 माह का कारावास तथा एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। 

एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट नवादा के जज सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार अविनाश ने यह सजा शुक्रवार 29 जुलाई को सुनाई। 

हालांकि, सजा सुनाने के बाद अपीलीय बेल बॉड पर उन्हे मुक्त कर दिया गया। प्रकाश वीर वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं।

जानकारी दते हुए सहायक अभियोजन पदाधिकारी साकेत सौरभ ने बताया कि वर्ष 2005 में सम्पन्न हुए विधान सभा चुनाव में प्रकाश वीर लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर रजौली विधान सभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे।

 चुनाव प्रचार के क्रम में 5 अक्टूबर 2005 को तत्कालीन रजौली थानाध्यक्ष शिववनारायण राम ने पाया कि प्रकाश वीर का रजौली थाना मोड़ व गोलाई मोड़ के समीप बिजली के खम्भा व एन एच 31 पर सरकारी भूमि पर रहे पीपल के पेड़ पर काफी संख्या में चुनाव से सम्बंधित बैनर व पोस्टर लगा हुआ है। थानाध्यक्ष ने स्वयं लिखित ब्यान के आधार पर रजौली थाना कांड संख्या-111/2005 दर्ज किया था। जिसमें प्रकाश वीर को अभियुक्त बनाया गया था।

अदालत में गवाहों के द्वारा दर्ज कराये गये ब्यान के आधार पर प्रकाश वीर को बिहार सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 की धारा 3 ( 1 ) के तहत दोषी करार देते हुए 6 माह का कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। 

कानून के प्रावधानों के अनुरूप फिलहाल वे जेल जाने से बच गए हैं। बॉड पर उन्हें मुक्त कर दिया गया है। 6 माह की सजा होने से उनकी विधायिकी पर भी कोई खतरा नहीं है।



  

 
 


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