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Court News : मां_बेटे की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा, 9 वर्ष के बाद आया अदालत का फैसला

  


मां_बेटे की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा, 9 वर्ष के बाद आया अदालत का फैसला 

नवादा लाइव नेटवर्क।

दोहरे हत्या कांड के एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई।  जिला अंतर्गत कौआकोल थाना क्षेत्र के रूस्तमपुर निवासी सुरेन्द्र सिंह को यह सजा सुनाई गई। व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने गरूवार को यह सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में मंडल कारा नवादा भेजा दिया गया। 

जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक मो. मिसवाह रसूल ने बताया कि मामला कौआकोल थाना कांड संख्या-49/14 से सम्बंधित है। घटना 22 अप्रैल 14 की शाम की है।

 दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रूस्तमपुर निवासी तारा देवी एवं अपने पुत्र गोपाल सिंह के साथ शादी का सामान खरीदने के लिये कौआकोल बाजार गई थी। लौटने के समय जब दोनों लोग करमाटॉड़ से आगे बड़का फॉल के समीप पहुंचे तो घात लगाये सुरेन्द्र सिंह एवं उनके साथ रहे अन्य लोगों ने मां एवं बेटे को गोली मार दिया। जिससे दोनों की मृत्यू घटनास्थल पर ही हो गई थी।

 मृतक तारा देवी के पुत्र रामायण सिंह भी अपने भाई का इलाज करा कर लौट रहे थे। जिन्होंने कांड के अभियुक्तों को घटनास्थल से भागते देखा। घटना के बाबत रामायण सिंह के द्वारा स्थानीय थाना में कांड दर्ज कराया गया था। 

अपर लोक अभियोजक ने पुलिस द्वारा चिन्हित गवाहों का ब्यान अदालत में दर्ज कराया। गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने कांड के नामजद अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह को आजीवन का कारावास तथा 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावे शस्त्र अधिनियम के तहत 4 वर्ष का कारावास व दो हजार रूपये अर्थदंड की सजा, भादवि की धारा 147 के तहत दो वर्ष का कारावास, एक हजार रूपये अर्थदंड व धारा 148 के तहत 3 वर्ष का कारावास व 2 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। 

अपर लोक अभियोजक के अनुसार कांड के अन्य अभियुक्त बीरेन्द्र सिंह व श्रीकांत सिंह को न्यायालय के द्वारा पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं कांड के अभियुक्त रंजीत सिंह, मुरलीधर सिंह व मनोज सिंह को पूर्व में अदालत के द्वारा साक्ष्य के अभाव में रिहा किया किया गया था।

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