Nawada News : ग्रामीण आवास सहायक बर्खास्त, पक्का मकान वाले को आवास का लाभ देने पर हुई कार्रवाई, लाभुकों पर भी एफआईआर
ग्रामीण आवास सहायक बर्खास्त, पक्का मकान वाले को आवास का लाभ देने पर हुई कार्रवाई, लाभुकों पर भी एफआईआर
नवादा लाइव नेटवर्क।
नवादा जिले सदर प्रखंड के महुली ग्राम पंचायत के आवास सहायक राकेश रंजन को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पूर्व से पक्का मकान रहने के बाद भी पीएम आवास का लाभ देने के मामले में उक्त कार्रवाई की गई है।
बताया जाता है कि उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रियंका रानी ने 17.03.2025 को पंचायत महुली, प्रखंड-नवादा सदर में आवास योजनाओं की जांच की थी। जांच के दौरान यह पाया गया था कि
1. पंचायत महुली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के चयनित लाभुक आवास आईडी संख्या-48109770 सिम्पी देवी, पत्नी दीपक कुमार का पूर्व से पक्का मकान होने के बावजूद ग्रामीण आवास सहायक राकेश रंजन द्वारा आवास योजना का लाभ दिया गया।
2. आवास आईडी संख्या-146928756 विमला देवी उर्फ निर्मला देवी, पत्नी मोला यादव का पूर्व से बड़ा पक्का मकान है, और पुरानी आवास पर राकेश रंजन द्वारा गलत जियोटैगिंग कर द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान करवा दिया गया।
दोनों मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवादा सदर ने राकेश रंजन, ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत महुली से स्पष्टीकरण की मांग की थी। राकेश रंजन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संतोषजनक नहीं पाया और चयनमुक्त करने की अनुशंसा कर दी।
अनुशंसा के आधार पर बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 196 दिनांक 25.03.2022 के कडिका 01 के उप कंडिका 06 में वर्णित प्रावधानों के आलोक मे राकेश रंजन (एचआरएमएस आईडी: 107771) की संविदा सेवा रद्द करते हुए उन्हें चयनमुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही झूठे सबूत पेश करने पर दोनों लाभुक एवं ग्रामीण आवास सहायक के विरुद्ध प्राथमिकी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दर्ज करा दी गयी है।
जिला प्रशासन, नवादा का स्पष्ट संदेश है कि “सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पर ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति के तहत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”
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