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Nawada News : एलआइसी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना, बीमा राशि सूद समेत देने का भी आदेश

एलआइसी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना, बीमा राशि सूद समेत देने का भी आदेश

नवादा लाइव नेटवर्क।

नवादा जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल प्रबंधक,पटना तथा पटना व नवादा के शाखा प्रबंधक को सेवा त्रुटी का दोषी करार देते हुए बीमित राषि का भुगतान सूद सहित किये जाने का आदेश जारी किया है। आयोग ने 45 हजार रूपये बतौर हर्जाना राशि का भी भुगतान करने का आदेश दिया है। 


बताया गया कि जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के दीरी गांव निवासी नूतन सिन्हा के पति संजय कुमार सिन्हा ने जीवन बीमा कंपनी की पटना शाखा से जीवन लाभ स्कीम के तहत दो लाख रूपये का पॉलिसी क्रय किया था। बीमा अवधि के दौरान बीमा धारक संजय कुमार सिन्हा की मृत्यु हो गई। मृत्यूपरांत उनकी पत्नी ने बीमा लाभ पाने के लिये बीमा कार्यालय में आवेदन दी थी। किन्तु जीवन बीमा कंपनी ने बीमा राषि देने से इंकार गया। तब नूतन सिन्हा ने आयोग के समक्ष वाद दायर करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। 


दोनों पक्षों के दलीले सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद, सदस्य डाॅ. पूनम शर्मा व मिथिलेश कुमार ने जीवन बीमा कम्पनी को सेवा में त्रुटी का दोषी करार देते हुए बीमा की राशि 02 लाख रुपये 9 फिसद सूद सहित एक माह के अन्दर भुगतान करने का आदेश जारी किया। इसके अलावे मानसिक, आर्थिक क्षतिपूर्ति व वाद खर्च के रूप में 45 हजार रुपये का भी भुगतान करने का आदेष दिया गया है।

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