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Nawada News : गलत मुकदमा करने वाले पर लगा जुर्माना, उपभोक्ता फोरम का फैसला

गलत मुकदमा करने वाले पर लगा जुर्माना, उपभोक्ता फोरम का फैसला

नवादा लाइव नेटवर्क।

नवादा जिला उपभोक्ता फोरम ने गलत आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति पर ही पेनाल्टी (जुर्माना) लगा दिया। पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।


बताया गया कि प्रवीण चन्द्र राय ने भारतीय स्टैट बैंक, मुख्य शाखा के प्रबंधक व लिपिक मनीष कुमार के विरूद्ध उपभोक्ता आयोग में परिवाद संख्या- 39/2019 दायर कर मूल राशि 6750 रुपये सहित मानसिक, अार्थिक व शारीरिक क्षति के रूप में 43500 रूपये की मांग की थी। परिवादी इंटर विद्यालय, चंडीनामा, काशीचक में लिपिक हैं। उनकी शिकायत थी कि विद्यालय प्रधानाध्यपक के द्वारा विपत्र राशि 6750 रुपये का भुगतान करने का आदेश जारी किया गया था। विपत्र ट्रेजरी होते हुए बैंक पहुंचा। बैंकर चेक की उक्त राशि बैंक द्वारा अरविन्द प्रेस को भुगतान कर दिया था। जबकि, परिवादी उक्त राशि का नगद भुगतान खुद प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन, बैंक ने परिवादी को नगद भुगतान नहीं किया। जिसके बाद श्रीराय ने विपक्षी बैंक पर सेवा में त्रुटी का आरोप लगाते हुए फोरम में वाद दायर कर दिया।


दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने क बाद आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद, सदस्य डा. पूनम शर्मा व मिथिलेश कुमार ने पाया कि परिवादी विपक्षी बैंक के उपभोक्ता नहीं हैं और ना ही बैंक के द्वारा सेवा में त्रुटी की गई है। आयोग ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि परिवादी ने नाजायज लाभ लेने के लिये वाद दायर किया तथा न्यायालय का समय बर्बाद किया। इसी कारण न्यायालय ने परिवादी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। राशि विपक्षीगण को भुगतान किया जाएगा।

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