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Court News : विवाहिता की हत्या में पति और ससुर को सात साल का कारावास, 7 साल में आया फैसला


विवाहिता की हत्या में पति और ससुर को सात साल का कारावास, 7 साल में आया फैसला 

नवादा लाइव नेटवर्क।  

विाहिता की दहेज के लिए हत्या के आरोपी पति व ससुर को सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार ने यह सजा शुक्रवार को सुना।  मामला रोह थाना कांड संख्या-63/15 से जुड़ा है।

जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक भोला प्रसाद सिंह ने बताया कि जिला अंतर्गत मेसकौर थाना क्षेत्र के पासाढी गांव निवासी प्रवीला देवी की शादी वर्ष 2010में रोह थाना क्षेत्र के कोसही गांव निवासी नकुल चौधरी के पुत्र धर्मेन्द्र चौधरी के साथ हुई थी।

 शादी के बाद कुछ समय प्रवीला कर जीवन सुखमय कटा। बाद में दहेज के रूप में 50 हजार रूपये व एक मोटर साईकिल को लेकर प्रवीला को प्रताड़ित किया जाने लगा। 2 अगस्त 15 को उसकी हत्या किये जाने की सूचना मायके के परिजनों को मिली। तब मृतक के भाई राजेन्द्र चौधरी सहित अन्य लोग कोशी गांव पहुंचे तथा वस्तुस्थिति से अवगत होने के बाद रोह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई ।

अदालत में गवाहों द्वारा दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने भादवि धारा 304बी के तहत ससुर नकुल चौधरी व पति धर्मेन्द्र चौधरी को सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

रिपोर्ट - रवि शंकर 



 
 

 


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