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Court News : दामाद के हत्या आरोपी ससुर को उम्रकैद की सजा, घटना के 01 साल 11 महीने के अन्दर अदालत ने सुनाया फैसला

 


 दामाद के हत्या आरोपी ससुर को उम्रकैद की सजा, घटना के 01 साल 11 महीने के अन्दर अदालत ने सुनाया फैसला

नवादा लाइव नेटवर्क। 

दामाद की हत्या किये जाने के आरेप में ससुर को आजीवन कारावास तथा अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश_12 अमित कुमार पांडेय ने गुरूवार को यह सजा  नवादा नगर के भदौनी निवासी इकराम अंसारी को सुनाई। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी इम्तेयाज मोहममद फारूकी एवम जैलेन्द्र कुमार ने अभियोजन का पक्ष अदालत में रखा। मामला नगर थाना कांड संख्या-1052/20 से जुड़ा है।

बताया जाता है कि इकराम अंसारी की पुत्री नसरीन प्रवीण की शादी नगर के न्यू आजाद मुहल्ला निवासी मोहम्मद नसीम अंसारी के साथ हुई थी। मोहम्मद नसीम अंसारी अपनी पत्नी के साथ 18 नवम्बर 20 को ससुराल आया हुआ था। रात में मोहम्मद नसीम अंसारी अपने ससुर के साथ सोया हुआ था। तभी ससुर इकराम अंसारी ने सुप्ता अवस्था में अपने दामाद पर घातक हमला कर जख्मी कर दिया।

 इलाज के क्रम में मो. नसीम की मृत्यू हो गई। घटना के बाबत मृतक की पत्नी नसरीन प्रवीण के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गईथीं। 

दर्ज प्राथमिकी में नसरीन ने यह भी उल्लेख किया था कि उनके पिता बेरोजगार थे तथा माता एवं पिता के बीच अक्सर विवाद होता था। दामाद नसीम अंसारी अपने ससुर को विवाद को लेकर समझाते थे। जिससे खफा होकर ससुर ने घटना को अंजाम दिया। अदालत में गवाहों द्वारा दिये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी इकराम अंसारी को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

 वहीं मृतक की पत्नी को मुआवजा देने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अनुशंसा की गई है। उल्लेखनीय है कि इकराम अंसारी गिरफ्तारी के बाद से लगातार जेल में बंद है। 

नवादा कोर्ट से रविशंकर की रिर्पोट

 





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