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Panchayat Election 2023 : पंचायत उपचुनाव के लिए कोषांगों का हुआ गठन, नामांकन स्थलों पर धारा 144 लागू


पंचायत उपचुनाव के लिए कोषांगों का हुआ गठन, नामांकन स्थलों पर धारा 144 लागू 

नवादा लाइव नेटवर्क।

 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह के आदेश के आलोक में पंचायत उप निर्वाचन-2023 के स्वच्छ ,निष्पक्ष ,पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालन हेतु विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। कोषांगों के लिए नोडल पदाधिकारियों, अन्य पदाधिकारियों एवं कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गयी है।

 प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारियों और कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि पंचायत उप निर्वाचन 2023 के सफल संचालन हेतु सभी कोषांग एक दूसरे के साथ एकबद्ध होकर समन्वय स्थापित रखते हुए कार्याें का निष्पादन करेंगे। 

          पंचायत उप निर्वाचन 2023 के लिए 26.04.2023 को अधिसूचना जारी कर दिया गया है। पंचायत उप निर्वाचन 2023 में नवादा जिला में जिला परिषद, सरपंच, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी पंच के रिक्त पदों पर निर्वाचन सम्पन्न कराया जायेगा।

चुनावी कार्यक्रम 

       पंचायत उप निर्वाचन की अधिसूचना एवं प्रपत्र 05 में सूचना का प्रकाशन 02.05.2023 को,

 नाम निर्देशन की तिथि 03 मई से 09 मई 2023 तक (11ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक),

 संवीक्षा की अंतिम तिथि 10 मई से 12 मई 2023 को (11ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक)।

 अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 15 मई 2023 को (11ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक),

 अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात् अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक आवंटन 15 मई 2023 (04ः00 बजे अप0 के बाद), 

मतदान की तिथि 25 मई 2023 को (07ः00 बजे शाम 5 बजे तक)

मतगणना की तिथि_ 27 मई को सुबह 8 बजे से।

विभिन्न कोषांगों का गठन :_

   कार्मिक प्रबंधन कोषांग, इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, वाहन प्रबंधन कोषांग, सामग्री प्रबंधन कोषांग, विधि-व्यवस्था प्रबंधन कोषांग, आदर्श आचार संहिता कोषांग, मीडिया कोषांग, प्रेक्षक प्रबंधन कोषांग, बज्रगृह प्रबंधन कोषांग, जिला हेल्प* *लाईन-सह-नियंत्रण कोषांग, डिजिटल कैमरा, वीडियोग्राफी प्रबंधन कोषांग, मतगणना कोषांग, जिला संचार योजना कोषांग, मतपत्र कोषांग, कार्मिक कल्याण प्रबंधन एवं एएमएफ/ईएमएफ कोषांग, कम्प्यूटर प्रबंधन कोषांग/आईसीटी/साईवर सिक्यूरिटी कोषांग/बेबकास्टिंग/ओसीआर, कोविड-19 कोषांग का गठन किया गया है।

           जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि उनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि उनका कोषांग सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारियों, अन्य पदाधिकारियों एवं कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को पंचायत उप निर्वाचन 2023 के सफल संचालन हेतु अन्य आवश्यक निर्दश भी दिये गए। 

नामांकन स्थलों पर धारा 144 लागू

        पंचायत उप निर्वाचन 2023 हेतु नाम निर्देशन एवं अन्य प्रक्रियाओं को सम्पन्न कराने एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर द्वारा अनुमंडल कार्यालय परिसर एवं संबंधित प्रखंड कार्यालय परिसर में धारा 144 के तहत् निषेधाज्ञा लागू की गयी है। शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक 03.05.2023 से 15.05.2023 तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

  निम्न गतिविधियों को किया गया वर्जित:-

1. नाम निर्देशन स्थलों के कार्यालयों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का सभा, जुलूस, नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी तथा वाहन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निषिद्ध होगा। साथ ही निर्धारित क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-घनुष, लाठी-भाला, गड़ासा, ईंट-पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार लेकर जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी*।

2. स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में नाम निर्देशन के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध एवं अशांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा।

3. सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित अवधि में सघन गष्ती कर यह सुनिश्चित करेंगे कि यातायात एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।

4. कोविड-19 की समस्या को देखते हुए सभी उम्मीदवारों, उनके समर्थकों एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय≤ पर दिये गए दिशा निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु क्रमशः सामाजिक दूरी, प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनने की अनिवार्यता, समय पर हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग आदि अनिवार्य होगा अन्यथा दिशा-निर्देश के अल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इसके अतिरिक्त भा0द0सं0 की धारा 188 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जाएगी।

     उपरोक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं अन्य प्रवृत संबंधित अधिनियम/नियम की सुसंगत धाराओं/नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। सभी विधि-व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी इस आदेश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। 

यह आदेश प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी बल पर लागू नहीं रहेगा। 

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