Header Ads

Breaking News

Court News : अररिया एसपी सहित कई अफसरों व कर्मियों के वेतन भुगतान पर रोक का आदेश, बालू राजस्व घोटाला केस में गवाही देने कोर्ट में नहीं हो रहे हाजिर

 

अररिया एसपी सहित कई अफसरों व कर्मियों के वेतन भुगतान पर रोक का आदेश, बालू राजस्व घोटाला केस में गवाही देने कोर्ट में नहीं हो रहे हाजिर

तत्कालीन रजौली के एसडीपीओ थे वर्तमान के अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह

नवादा के तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता रामजी पांडेय सहित कई हो चुके हैं सेवानिवृत

नवादा लाइव नेटवर्क। 

करोड़ों रुपए के बालू राजस्व घोटाला के मामले की कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच इस कांड में नया ट्विस्ट आया है। ट्रायल के दौरान गवाही से अनुपस्थित चल रहे कांड के सरकारी गवाहों का वेतन भुगतान रोकने का आदेश कोर्ट द्वारा जारी किया गया है। 

एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार पांडेय ने बालू राजस्व घोटाला कांड के सरकारी गवाहों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भेजी गई है। कोर्ट के आदेश की जद में आने वालों में रजौली के तत्कालीन एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह भी शामिल है। जो कि वर्तमान में अररिया में एसपी पद पर तैनात बताए जा रहे हैं।

सलमान रागिब, पूर्व एमएलसी
बताया जाता है कि बालू राजस्व घोटाला कांड से सम्बंधित नगर थाना कांड संख्या- 208/2006 का स्पडी ट्रायल चल रहा है। कांड के सरकारी गवाह अपनी गवाही देने न्यायालय में उपस्थित नही हो रहे हैं। इस कारण मामले का निष्पादन नहीं हो रहा है। न्यायालय के द्वारा गवाहों को कई बार सम्मन भी भेजा गया।

 इसके पूर्व 18/05/2022 को पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख कर उन सरकारी गवाहों को न्यायालय में उपस्थित कराने का भी निर्देश भी दिया गया था। बाबजूद अबतक कांड के सरकारी गवाह न्यायालय में गवाही के लिए नहीं पहुंच पाए। 

इन अधिकारियों और कर्मियों के वेतन भुगतान पर जारी हुआ रोक का आदेश

अदालत ने कांड के सरकारी गवाह तत्कालीन आकड़ा बैंक, विकास भवन, पटना के उपनिदेशक जय प्रकाश सिंह,  रजौली के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह, नवादा के भूमि सुधार उपसमाहर्ता रामजी पांडेय, नगर थानाध्यक्ष राम निहोरा ठाकुर, बुन्देलखंड थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, नगर थाना के ब्रजेश कुमार मिश्र, नालन्दा जिला के अस्थावॉ थाना क्षेत्र के मालती गांव निवासी व्यास पासवान तथा पटना जिला अंतर्गत पालीगंज थाना क्षेत्र कोजरा गॉव निवासी श्याम नारायण सिंह के सरकारी वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। वेतन भुगतान रोकने की जिम्मेवारी नवादा के जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को दी गई है। 

इस सम्बंध में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि गवाहों की उपस्थिति के लिये अभियोजन कार्यालय के द्वारा कई बार नोटिस भेजा गया है। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

कौशल यादव, पूर्व एमएलए

कुछ अधिकारी हो चुके हैं सेवानिवृत

 यहां यह बता दें कि जिन सरकारी गवाहों को न्यायालय में बयान दर्ज कराना है, उनमें रामजी पांडेय, राम निहोरा ठाकुर सहित कई सेवानिवृत हो चुके हैं। कुछ अब भी सेवा में हैं। जय प्रकाश सिंह इस कांड के सूचक हैं।

इस कांड में नवादा के पूर्व विधायक कौशल यादव व पूर्व विधान पार्षद सलमान रागीव सहित अन्य कई लोग अभियुक्त हैं। वर्ष 2004_05 के दौरान बालू घाट निलामी के बाबत जमा बैंक चालान में 20-20 लाख का दो एवं 28 लाख का एक कुल 68 लाख का चालान फर्जी पाया गया था। इस कांड के अतिरिक्त भी बालू राजस्व घोटाला से संबंधित दो मामले नगर थाना कांड संख्या 209/06 और 227/06 न्यायालय में विचाराधीन है। 

8 अप्रैल को हुआ था आरोप गठन

8 अप्रैल 2022 को उपरोक्त मामलों में कोर्ट में तीन आरोपियों पूर्व विधायक कौशल यादव, पूर्व एमएलसी सलमान रागिव और इनके सहयोगी विनय यादव के खिलाफ आरोप गठन हुआ था। जिसके बाद ट्रायल शुरू हुआ था। माना जा रहा था कि 5_6 महीने में कोर्ट का फैसला आ जायेगा। लेकिन, गवाहों के उपस्थित नहीं होने से फैसला आने में लगातार देरी हो रही है।

रिपोर्ट _ रवि शंकर।


No comments