Nawada Court : अदालत ने अंचल अधिकारी व राजस्व कर्मचारी के खिलाफ लिया संज्ञान, सम्मन जारी
अदालत ने अंचल अधिकारी व राजस्व कर्मचारी के खिलाफ लिया संज्ञान, सम्मन जारी
उच्च न्यायालय के आदेश का किया गया अनुपालन
नवादा लाइव नेटवर्क।
अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के द्वारा दाखिल-खारिज में किये गये हेराफेरी के मामले में अदालत ने वारिसलीगंज के पूर्व अंचल अधिकारी अमित कुमार व राजस्व कर्मचारी संजय कुमार के विरूद्ध संज्ञान लिया है। दोनों को अदालत में उपस्थिति होने का नोटिस भी जारी किया गया है।
बताया जाता है कि वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के माफी गांव निवासी नवीन कुमार ने निबंधित विक्रय विलेख के द्वारा खेसरा संख्या-4274 का रकवा 1.95 डिसमिल भूमि बसंती देवी पति कारू ठाकुर को 5 दिसम्बर 13 को विक्रय किया था। अंचल अधिकारी ने एक ही विक्रय विलेख के आधार पर विक्रय विलेख में वर्णित भूमि का दाखिल खारिज वाद संख्या-4052/13-14 एवं 5085/13-14 के द्वारा क्रेता बसंती देवी के नाम स्वीकृत किया। तब भूस्वामी नवीन कुमार ने घटना से आहत होकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद संख्या 1537/15 दायर किया। जिसमें क्रेता, क्रेता के पति के अलावा अंचल अधिकारी अमित कुमार व राजस्व कर्मचारी संजय कुमार को आरोपित किया था।
तत्कालीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अंचल अधिकारी व राजस्व कर्मचारी को छोड़ कर केवल बंसती देवी व कारू ठाकुर के विरूद्ध संज्ञान लिया था। संज्ञान के इस आदेश के विरूद्ध परिवादी नवीन कुमार ने उच्च न्यायालय में याचिका सीडब्लूजेसी 560/16 दायर किया था। उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में वर्तमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंदन कुमार ने दोनों सरकारी कर्मी के विरूद्ध भादवि की धारा 467 एवं 120 बी के तहत संज्ञान लिया। ऐसे में दोनों सरकारी कर्मियों की मुश्किलें बढ गई है।
गौरतलब हो कि इसके पूर्व नवादा अंचल के राजस्व कर्मी भी गलत दस्तावेज निर्गत करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। हिसुआ के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी के द्वारा दस्तावेज में छेड़छाड़ किये जाने का मामला अदालत में विचाराधीन है।
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