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Nawada Court : दुष्कर्मी को 20 साल का कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना, कोचिंग गई छात्रा काे अगवा कर किया था दुष्कर्म

 


दुष्कर्मी को 20 साल का कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना, कोचिंग गई छात्रा काे अगवा कर किया था दुष्कर्म 

नवादा लाइव नेटवर्क। 

कोचिंग गई नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किए जाने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने एक युवक को 20 वर्ष का साश्रम कारावास वा अर्थदण्ड की सजा सुनायी गई। अदालत ने यह सजा शुक्रवार को सुनाई। पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीष मनीष कुमार द्विवेदी ने पकरीबरावां थाना क्षेत्र के शांति नगर निवासी विरेन्द्र कुमार को यह सजा सुनाई। मामला पकरीबरावां थाना से जुड़ा है। 

विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि 02 जनवरी 19 की सुबह की घटना है। नाबालिग अपने घर से कोचिंग गई थी। जहां से अारोपी विरेन्द्र कुमार ने उसे अगवा कर दुष्कर्म किया। घटना के बावत पीड़िता के पिता द्वारा पकरीबरावां थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 

पुलिस के द्वारा अदालत में प्रस्तुत किये गए गवाहों के ब्यान एवं अुनसंधानकर्ता के द्वारा आदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने बिरेन्द्र कुमार ने आरोपी को पोक्सो एक्ट एवं भादवि की विभिन्न धाराओ में दोषी पाते हुए अपहरण के जुर्म में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये का अर्थदंड एवं दुष्कर्म के जुर्म में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि पीड़िता को दिये जाने का आदेष दिया गया है। सजा सुनाने के बाद अारोपी को कडी सुरक्षा के बीच मंडल कारा नवादा भेज दिया गया। 


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