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Nawada News : भीषण गर्मी में मदरसा संचालन के लिए डीएम का दिशा-निर्देश जारी

तस्वीर-गुगल

 भीषण गर्मी में मदरसा संचालन के लिए डीएम का दिशा-निर्देश जारी

नवादा लाइव नेटवर्क।


डीएम नवादा प्रशांत कुमार सी.एच. द्वारा भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए धारा 144 के तहत नवादा जिले के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों, कोचिंग संस्थानों सहित) में 10वीं कक्षा तक सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाहन 10:30 बजे से संध्या 04:00 बजे तक एवं वर्ग 11वीं एवं 12वीं के कक्षाओं के शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक दिनांक 04 मई 2024 तक प्रतिबंधित कर दिया गया था। 


लेकिन, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अधीन संचालित सभी मदरसों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया था। अब डीएम द्वारा मदरसों का संचालन से संबंधित कुछ दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत प्राचार्य एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, नवादा को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा लू के संबंध में जारी सभी निर्देशों का मदरसों द्वारा अनुपालन कराया जाए, ताकि इन संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।


जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति अब भी जारी है एवं आगे भी जारी रहने की संभावना है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में सरकारी व निजी स्कूलों के लिए जारी पूर्व के प्रतिबंध को दिनांक 07.05.2024 तक विस्तारित किया गया है।

 


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