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Nawada News : नवादा के जिला खनन पदाधिकारीके वेतन निकासी पर कोर्ट का रोक, कर्तव्यहीनता का आरोप

 


नवादा के जिला खनन पदाधिकारी के वेतन निकासी पर कोर्ट का रोक, कर्तव्यहीनता का आरोप

नवादा लाइव नेटवर्क ।

नवादा के जिला खनन पदाधिकारी के वेतन निकासी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है है। दो अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई के क्रम में यह आदेश सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विवेक विशाल ने जारी किया है। 

न्यायाधीश ने जिला खनन पदाधिकारी पर अदालत के आदेश की अवहेलना तथा कर्तव्य में घोर लापरवाही के आरोप में उक्त कार्रवाई की है। आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी तथा जिला कोषागार पदाधिकारी को भेज दी गई है। 

जानिए क्या है मामला...!

बताया जाता है कि खनन निरीक्षक अपूर्व सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत धनार्जय नदी के बभनी घाट पर घापामारी किया था। जहां से अवैध रूप से बालू ढोलाई में लिप्त 3 ट्रैक्टर को जब्त किया था। एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया था। इस बाबत रजौली थाना कांड संख्या-397/24 दर्ज किया गया था। घटना 14 अगस्त 24 की बताई जाती है। 

कांड के अभियुक्त गुजरी देवी, संजय कुमार एवं लालु कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया था। जमानत आवेदन पर सुनवाई के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी से सरकारी राजस्व की क्षति से सम्बंधित प्रतिवेदन की मांग की गई थी। किन्तु जिला खनन पदाधिकारी ने ना तो कोई प्रतिवेदन अदालत में समर्पित किया और ना ही प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने का कोई कारण अदालत को बताया। तब अदालत ने यह पाया कि जिला खनन पदाधिकारी को न्यायालय के प्रति कोई सम्मान नही है। लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता का आरोप लगाते हुए वेतन भुगतान रोकने का आदेश जारी किया।


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