Nikay chunav 2022 : नगर निकाय चुनाव पर संशय का बादल गहराया, राज्य निर्वाचन आयोग के लेटर ने बढ़ाया उम्मीदवारों की धुकधुकी
नगर निकाय चुनाव पर संशय का बादल गहराया, राज्य निर्वाचन आयोग के लेटर ने बढ़ाया उम्मीदवारों की धुकधुकी
नवादा लाइव नेटवर्क।
नगर निकाय चुनाव पर जारी संशय का बादल और गहरा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के एक ताजा पत्र ने उम्मीदवारों की धुकधुकी बढ़ा दी है।
30 सितंबर की तिथि में राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 4589 जारी किया गया है। पत्र सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के नाम से जारी है।
पत्र में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय में दायर समादेश याचिका संख्या 12514/2022( सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य) में 29 सितंबर को पारित आदेश से 10 अक्टूबर को पहले चरण का निर्वाचन और परिणाम प्रभावित हो सकता है। ऐसे में निर्वाची पदाधिकारी और उम्मीदवारों को इससे अवगत करा दिया जाए।
हालांकि, आयोग के पत्र में निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित करने अथवा तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। फिर भी आयोग के इस पत्र को उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ाने वाला माना जा रहा है।
बता दें कि नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को 20 फीसद आरक्षण देने की वैधता को चुनौती दी गई है। पहले मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच में सुनवाई पूरी हो गई है। आदेश को सुरक्षित रखा गया है। हाईकोर्ट द्वारा चुनाव पर रोक लगाने से इंकार किया गया है। हां, यह कहा गया है की फैसले का असर चुनाव पर होगा। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी पत्र जारी कर संबंधित अधिकारियों और उम्मीदवारों को अलर्ट कर दिया गया है।
बता दें कि दशहरा का अवकाश के कारण हाई कोर्ट 10 अक्टूबर को खुलेगा। इसी दिन पहले फेज का चुनाव है। नवादा जिले में भी पहले चरण में ही मतदान होना है। वैसे, संभव है कि फैसला पहले भी आ जाए। 4 अक्टूबर को फैसला आने की संभावना जताई जा रही है।
बहरहाल, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार सभी को है। फैसला आने तक उम्मीदवारों की धुकधुकी बढ़ी रहेगी।
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