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Nawada News : चप्पल की खरीद पर 65 रूपये ज्यादा वसूली का पेनाल्टी 10 हजार रूपये, उपभोक्ता फोरम का फैसला, हिंद लेदर नवादा पर हुआ जुर्माना



चप्पल की खरीद पर 65 रूपये ज्यादा वसूली का पेनाल्टी 10 हजार रूपये, उपभोक्ता फोरम का फैसला, हिंद लेदर नवादा पर हुआ जुर्माना

नवादा लाइव नेटवर्क।

जागरूक ग्राहक के एक छोटे से प्रयास ने दुकानदार को बड़ा झटका दिया। तय कीमत से 65 हजार रूपये ज्यादा वसूली पर 10 हजार रूपये का जुर्माना सहना पड़ा। मामला नवादा के ही ग्राहक और दुकानदार से जुड़ा है।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला उपभोक्ता फोरम) ने हिन्द लेदर नामक प्रतिष्ठान के मालिक पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। तथा कीमत से अधिक ली गई राशि 65 रूपये को भी खरीदार को लौटाने का आदेश जारी किया है। आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद व सदस्य मिथिलेश कुमार ने यह आदेश जारी किया है। 

बताया जाता है कि नगर के न्यू एरिया कृष्णापुरी निवासी अनुज कुमार ने नगर के अस्पताल रोड स्थित हिन्द लेदर नाम प्रतिष्ठान से चप्पल खरीदा था। खरीदे गये चप्पल का एमआरपी 434 रूपये अंकित था। किन्तु दुकानदार के द्वारा 434 की बजाय 499 रूपये खरीदार से लेकर रसीद निर्गत किया गया था। दुकानदार के द्वारा एमआरपी से अधिक रूपये लिये जाने से क्षुब्ध होकर खरीदार अनुज कुमार ने उपभोक्ता आयोग में मामला दायर कर न्याय की गुहार लगाई। 

उपभय पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने पाया कि प्रतिष्ठान के मालिक एहतासीक करीम ने खरीददार से एमआरपी से अधिक राशि लेकर उपभोक्ता अधिनियम का उल्लंघन किया है। 

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए एमआरपी से अधिक ली गई राषि 65 रूपये को लौटाने साथ ही मानसिक, आर्थिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 5 हजार रूपये तथा वाद खर्च के रूप् में भी 5 हजार रूपये भुगतान करने का आदेश प्रतिष्ठान मालिक को दिया है। इस प्रकार एक जागरूक ग्राहक ने दुकानदार की बाट लगा दी। 

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