Header Ads

Breaking News

Nwada News : पंचायत सचिव पर ₹5 हजार का जुर्माना, आरटीआई का जवाब नहीं देने पर हुई कार्रवाई

  


पंचायत सचिव पर ₹5 हजार का जुर्माना, आरटीआई का जवाब नहीं देने पर हुई कार्रवाई

नवादा लाइव नेटवर्क।

नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड के ग्राम पंचायत दरावां के सचिव अरुण कुमार सिंह पर 5 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। आरटीआई के तहत वांछित सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त द्वारा जुर्माना लगाया गया।

जानिए पूरा मामला

आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल ने 12 अप्रैल 2021 को आरटीआई के तहत ग्राम पंचायत दरावां के सचिव से साल 2010 से अबतक (यानी सूचना मांगे जाने की तिथि तक) का कबीर अंत्येष्टि योजना का ब्योरा उपलब्ध कराने की मांग की थी। जो सूचना मांगी गई थी उसमें 2010 से 2021 तक इस मद में प्राप्त आवंटन (राशि), खर्च राशि, लाभुकों द्वारा दिया गया कुल आवेदन, लाभान्वितों का नाम_पता, इस योजना से संबंधित सरकार का मार्गदर्शन आदि की मांग की गई थी। 


पंचायत सचिव ने नहीं दी सूचना

पंचायत सचिव द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। तब आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रथम अपीलीय बीडीओ कौआकोल के समक्ष अपील दायर किया। बीडीओ के स्तर से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।  

राज्य सूचना आयोग में गया मामला

अंत में श्री चर्चिल ने 14.10.2021 को राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष इस वाद को ले गए। 

राज्य सूचना आयुक्त द्वारा आरटीआई  के जरिए सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर पंचायत सचिव से जवाब_तलब किया। 

संतोषजनक जवाब नहीं देने पर पंचायत सचिव पर 23 मार्च 23 को 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए मामले को निष्पादित किया गया। हालांकि, आरटीआई कार्यकर्ता को अबतक वांछित सूचनाएं नहीं मिली है।


इस प्रकरण से यह बात साफ होती है कि क्या कबीर अंत्येष्टि योजना में भी निचले स्तर पर गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? सरकारी कफन की भी चोरी हो रही है? रिकॉर्ड का संधारण नहीं हो रहा है? ये सवाल स्वाभिक रूप से उठते हैं। आखिर, सूचना नहीं देने की वजह क्या है, वह साफ तो होना ही चाहिए! वैसे भी आरटीआई कार्यकर्ता चर्चिल ने इस फैसले को संतोषजनक नहीं बताया है। 

 







No comments