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Nawada News : हिसुआ और नवादा नगर परिषद के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथग्रहण मंगलवार को, तैयारियां पूरी

  


हिसुआ और नवादा नगर परिषद के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथग्रहण मंगलवार को, तैयारियां पूरी

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मोबाईल और हथियार समेत आपत्तिजनक समान ले जाना वर्जित, जुलूस पर भी प्रतिबंध

नवादा लाइव नेटवर्क।

नगर निकाय चुनाव 2023 के निर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण मंगलवार 27 जून को होगा। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी नवादा द्वारा जरूरी निर्देश जारी कर दिया गया है।

नवादा नगर परिषद के वार्ड -42 से निर्वाचित पार्षद का शपथ ग्रहण समाहरणालय परिसर में होगा। अपर समाहर्ता सह-अपर जिला दंडाधिकारी नवादा के अपने कार्यालय शपथ दिलाएंगे।

वहीं नगर परिषद, हिसुआ के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद/पार्षद का शपथ ग्रहण प्रखंड कार्यालय, हिसुआ के सभागार में होगा। 

 शपथ दिलाने के क्रम में शांतिपूर्ण विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 के तहत 10 बजे पूर्वा. से शपथ ग्रहण समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। अनुमंडल दण्डाधिकारी नवादा सदर अखिलेश कुमार द्वारा निषेधाज्ञा लागू की गई है। 


उक्त अवधि में समाहरणालय नवादा के अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी के कार्यालय तथा प्रखंड कार्यालय हिसुआ के सभागार के चारों ओर 500 गज की परिधि में किसी भी प्रकार के सभा/जुलूस/नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी तथा वाहन, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निषिद्ध किया गया है।

शपथ ग्रहण स्थल के निर्धारित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा, ईंट-पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार लेकर जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। 

स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में नाम निर्देशन के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध एवं अशाति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा। 

शपथ ग्रहण स्थल पर किसी निर्वाचित मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद/पार्षद एवं अन्य के द्वारा माचिस/सिगरेट/लाईटर/घातक हथियार/मोबाइल फोन या संदिग्ध एवं आपत्ति जनक सामग्रियों के साथ प्रवेश करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

थानाध्यक्ष नगर थाना नवादा एवं हिसुआ को निर्धारित अवधि में अपने-अपने क्षेत्र में सघन गश्ती करने, यातायात एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है।

 शपथ ग्रहण के बाद किसी प्रकार का विजय जुलूस, आतिशबाजी एवं नारेबाजी पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। 

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