Court News : दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20_20 साल का कारावास साथ में 25_25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा, नवादा कोर्ट का बड़ा फैसला
दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20_20 साल का कारावास साथ में 25_25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा, नवादा कोर्ट का बड़ा फैसला
नवादा लाइव नेटवर्क।
किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रूपये का अर्थदंड की सजा दी गई है।
व्यवहार न्यायालय नवादा के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश षष्टम् सह स्पेशल कोर्ट पॉक्सो के न्यायधीश आशुतोष राय ने दोनों आरोपियों को साक्ष्य के अधार पर उक्त सजा सुनाई। यह सजा रजौली थाना क्षेत्र के महियार गांव निवासी बिनोद राजवंशी तथा इसी थाना क्षेत्र के कलौंदा गांव निवासी अखिलेश राजवंशी को सुनाई गई।
दोनों को 20-20 साल का कारावास और 25-25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
यह मामला रजौली थाना कांड संख्या- 206/20 से जुड़ा है। कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने अभियोजन पक्ष रखा।
बताया गया कि 13 मई 2020 को शौच के लिए घर के बाहर बधार की ओर गई एक 14 साल की किशोरी के साथ दोनों अभियुक्तों ने दुष्कर्म किया था।
घटना की शिकायत रजौली थाना में पीड़िता व उसके परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई थी।
शुक्रवार 30 जून को न्यायधीश ने गवाहों के बयान व उपलब्ध साक्ष्यों के अधार पर बिनोद राजवंशी तथा अखिलेश राजवंशी को दोषी पाते हुए दोनों को 20-20 साल का कारावास व 25-25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
मात्र तीन साल में ही अदालत ने मामले को निपटा दिया। इससे पीड़िता को कम समय में इंसाफ मिला।
इस फैसले की सुनवाई को लेकर न्यायालय में हर लोग सुबह से उतावले दिख रहे थे। जैसे ही न्यायधीश का फैसला पीड़ित के पक्ष में आया लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फैसला सुनाये जाने के बाद दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।
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