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Nawada News : उत्पाद विभाग का हर जिले में होगा अपना थाना, जारी हुआ आदेश

 


उत्पाद विभाग का हर जिले में होगा अपना थाना, जारी हुआ आदेश

नवादा लाइव नेटवर्क। 


बिहार में लागू शराबबंदी कानून 2016 में हाल के दिनों में किए गए कुछ बदलावों के बाद अब हर जिले में उत्पाद विभाग का अपना थाना होगा। यह थाना उसी प्रकार काम करेगी जैसे बिहार पुलिस की करती है। फर्क सिफ इतना होगा इस थाना के पास सिर्फ शराब से जुड़े मामले होंगे। विभाग स्तर पर इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में थाना संचालन से संबंधित दिशा-निर्देश विस्तार से दिया गया है। थाना का नाम मद्यनिषेध थाना किया गया है।

उत्पाद आयुक्त बी. कार्तिकेय धनजी द्वारा थाना संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला में वरीयतम/ सदर निरीक्षक मद्य निषेध थाना प्रभारी होंगे। एक जिला के संपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र एक थाना होगा जो उत्पाद थाना कहलाएगा। निरीक्षक मद्यनिषेध, अवर निरीक्षक मद्यनिषेध एवं सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध एफआइआर दर्ज कर सकेंगे। वरीय निरीक्षक मद्यनिषेध सदर सह उत्पाद थाना प्रभारी जिले में दर्ज उत्पाद अभियोगों के अनुसंधानकर्ता के रूप में अधीनस्थ उत्पाद पदाधिकारी को कार्य आवंटित करेंगे। इसी प्रकार, उत्पाद निरीक्षक,  उत्पाद अधीक्षक, विभाग के सहायक आयुक्त को कांडों के पर्यवेक्षण का अधिकार होगा।

एक प्रकार से थाना संचालन जैसी तमाम प्रक्रिया उत्पाद थाना में अपनाई जाएगी। इसके खुलने से विभाग के पदाधिकारियों को कांड अंकित करने से लेकर अनुसंधान आदि में आसानी होगी। पूरे जिले के कांडों का रिकार्ड एक स्थान पर मिल सकेगा। पुलिस पर से निर्भरता भी कम होगी।

फिलवक्त अनुमंडल व अंचल स्तर पर उत्पाद विभाग काम कर रही थी। नवादा की बात की जाए तो दो अनुमंडल नवादा सदर व रजौली और छह अंचल में बांटा गया था। दोनों अनुमंडल क्षेत्र में तीन-तीन अंचल है। रजौली अनुमंडल में रजौली, गोविंदपुर, नरहट तथा सदर अनुमंडल में नवादा, पकरीबरावां व वारिसलीगंज अंचल है। जिस इलाके में कोई शराब की बरामदगी होती या इससे जुड़े मामले होते वहीं कांड अंकित कर अनुसंधान शुरू होता था। नई व्यवस्था में सभी प्राथमिकी मद्य निषेध थाना में दर्ज होगा। 




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