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Nawada News : राष्ट्रीय लोक अदालत 14 को, समझाैता के आधार पर लंबित वादों का होगा निपटारा

 राष्ट्रीय लोक अदालत 14 को, समझाैता के आधार पर लंबित वादों का होगा निपटारा

नवादा लाइव नेटवर्क। 


नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज राजेश नारायण सेवक पांडेय ने बुधवार को नवादा न्यायमंडल के न्यायिक पदाधिकारीगण के साथ बैठक कर 17 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत से सम्बंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिये।                 

 जानकारी दते हुए प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राम ने बताया कि लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय योग्य वादों का निष्पादन के लिए पक्षकारों को नोटिस भेजी जा रही है। नोटिस का तामिला संबंधित थाना के द्वारा कराया जा रहा है। पक्षकारों की उपस्थिति में लंबित वादों का निष्पादन किया जाएगा। सभी न्यायालय से सुलहनीय योग्य अपराधिक, माप तौल, श्रम वाद, वन वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, वैवाहिक वाद, एन. आई. एक्ट वाद में दी गयी सूची एवं निर्गत नोटिसों के तामिला पर विचार विमर्ष किया गया, ताकि अधिक से अधिक वादों का निष्पादन सुलह के आधार पर किया जा सके।

परिवार न्यायालय में लंबित तलाक मामले को छोड़कर अन्य वैवाहिक मामलों को चिन्हित कर निष्पादन के संबंध में उचित प्रयास करने हेतु अनुरोध किया गया। मोटर दुर्घटना दावा वाद से संबंधित सभी सत्र न्यायालयों को प्रभावशाली तरीके से प्रयास करने का निर्देश दिया गया।

सचिव ने बताया कि जिले केे वन, श्रम तथा माप तौल विभागों के साथ अलग अलग तिथियों में बैठक किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वादों का निष्पादन किया जा सके।  
बैठक में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमंडल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायकर्ता, न्यायिक दंडाधिकारी, दिवाकर कुमार, अदिति कुमारी, राजीव कुमार,  कंचनप्रभा, हिमांशु भार्गव, अमृतांशा, निहारिका सिंह, अनुभव रंजन एवं रोहित अमृतांशु उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 14 मई को प्रातः 8ः30 बजे आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय योग्य अपराधिक मामले, मापतौल, श्रमवाद, वनवाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, वैवाहिक वाद, बैंकऋण, टेलीफोन वाद, बिजली विपत्र विवाद एवं अन्य मामले को निपटाया जाएगा।

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