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Court News : हत्या के आरोप में तीन को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा, 13 साल बाद आया फैसला

   


हत्या के आरोप में तीन को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा, 13 साल बाद आया फैसला

नवादा लाइव नेटवर्क।

हत्या के एक मामले तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। अकबरपुर थाना क्षेत्र के सिरकट्ठा गॉव निवासी बाबू लाल यादव, टुल्ली उर्फ तुलसी राजवंशी एवं राम स्वरूप राजवंशी को यह सजा सुनाई गई। 

 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 अमित कुमार पांडेय ने बुधवार को यह सजा सुनाई। अदालत ने 24 अगस्त को ही  दोषी करार देते हुए तीनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर मंडल कारा भेज दिया था। 

 अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी इम्तेयाज मोहम्मद फारूकी व जैलेन्द्र कुमार ने अभियोजन पक्ष अदालत में रखा। वहीं सूचक के अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार वर्मा ने भी अभियुक्तों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 दिसम्बर 2009 को अकबरपुर थाना क्षेत्र के काजीकटार निवासी राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्यादेव यादव व धानो यादव एक ग्रामीण के अंतिम संस्कार के लिये लकड़ी लाने सिरकट्ठा गॉव जा रहे थे। सिरकट्ठा गॉव के समीप ताजिया जुलूस को तीनों व्यक्ति देखने लगे। 

इसी बीच अभियुक्त बाबू लाल यादव, टुल्ली उर्फ तुलसी राजवंशी एवं राम स्वरूप राजवंशी व अन्य ने हथियार के बल पर राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्यादेव यादव व धानो यादव को गॉव के सुनसान स्थान पर ले जाकर तेजधार हथियार से प्रहार किया। जिससे श्यामदेव यादव का अंग भंग हो गया तथा अन्य जख्मी हो गये। इस घटना में  श्यामदेव यादव की मौत हो गई थी। घटना के चश्मदीद गवाह राजेन्द्र प्रसाद यादव के ब्यान पर अकबरपुर थाना में कांड संख्या-260/09 दर्ज किया गया था।

गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के आधार पर पर न्यायाधीश ने तीनों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 10_10 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। वहीं मृत्क के आश्रित को सहायता राशि प्रदान किये जाने की अनुशंसा  जिला विधिक सेवा प्राधिकार को किया गया है। 

नवादा से रवि शंकर की रिपोर्ट 















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