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Court News:गोली मारने के आरोपी को 10 साल का कारावास, 4 को संदेह का मिला लाभ, बाइज्जत हुए बरी

  


गोली मारने के आरोपी को 10 साल का कारावास, 4 को संदेह का मिला लाभ, बाइज्जत हुए बरी 

नवादा लाइव नेटवर्क। 

हत्या के प्रयास के मामले में एक अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई। गुरूवार को द्वादश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने यह सजा सुनाई। नवादा जिले के कादिगंज ओपी क्षेत्र के हसनपुर निवासी भोनू यादव को भादवि की धारा 307 में यह सजा सुनाई गई। 

अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मो. इम्तेयाज फारूकी ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा। अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला नवादा नगर थाना कांड संख्या-292/09 से जुड़ा है। घटना 13 अगस्त 2009 की सुबह की बताई गई है। 

कादिरगंज ओपी क्षेत्र के चिलिया बिगहा निवासी उमेश यादव घटना के समय शौच के लिये जा रहे थे। तभी उन्होंने  देखा कि उसके खेत में लगे दुलदुुलिया के पौधा को हसनपुर निवासी भोनू यादव, राजो यादव, मथुरा यादव, अनिक यादव, लाटो यादव व सुनील यादव के द्वारा काटा जा रहा था। उमेश के द्वारा पूछे जाने पर सभी लोगआक्रोशित हो गये और भोनू यादव के द्वारा फायरिंगं किये जाने से उमेश यादव जख्मी हो गया। घटना के बाबत जख्मी उमेश यादव के ब्यान पर थाना में कांड दर्ज किया गया था।

जिसमें भोनू यादव, राजो यादव, मथुरा यादव, अनिक यादव, लाटो यादव व सुनील यादव को अभियुक्त बनाया गया। अदालत में गवाहों के द्वारा दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने भोनू यादव को भादवि की धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा पॉच हजार रूप्ये अर्थदंड की सजा सुनाईं। इसके अलावे 27 आर्म्स एक्त के तहत 5 वर्ष का कारावास व दो हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीें आरोपितों राजो यादव की मृत्यू ट्रयाल के दौरान हो गई थी। जबकि अभियुक्त बने मथुरा यादव, अनिक यादव, लाटो यादव व सुनील यादव को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया। 





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