Court News : नवादा कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित, 1102 मामलों का आपसी समझौता पर हुआ निपटारा
नवादा कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित, 1102 मामलों का आपसी समझौता पर हुआ निपटारा
विभिन्न बैंकों ने वसूले 77 लाख 85 हजार 581 रूपये
नवादा लाइव नेटवर्क।
व्यवहार न्यायालय नवादा परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष पुरुषोत्तम मिश्रा, प्राधिकार के सचिव प्रवीण कुमार सिंह, उपविकास आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा तथा पुलिस अधीक्षक अंबरीश राहुल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर अदालत का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर जिला जज ने कहा कि विधिक प्राधिकार आम लोगों के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर व समाज के निचले तबकों के लोगों के अधिकार की रक्षा के लिये तत्पर है। प्राधिकार समय-समय पर लोगों को उनके मौलिक अधिकार की जानकारी देने के लिये कार्यक्रम आयोजित करता है, तथा घर-घर जाकर लोगों को जागरूक भी करता है।
इस अदालत से पक्षकारों के बीच विवाद को आपसी सुलह के आधार पर निपटाया जाता है। जिससे पक्षकारों को समय व पैसे की बचत होती है तथा पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण पुनः बन जाता है।
भारत व प्रदेश सरकार के द्वारा जारी जनहित योजनाओं पर भी प्राधिकार नजर रखता है। ताकि इसका लाभ लोगों को मिल सके। वहीें प्राधिकार के सचिव ने कहा कि भारतीय परम्परा में विवादों का निपटारा समझौता के आधार पर किया जाता है। लोक अदालत कानूनी रूप स समझौता कराने का प्रयास करता है। मंच का संचालन पीएलभी चंद्रमोलि शर्मा ने किया।
कितने मामलों को हुआ निपटारा
प्राधिकार के सचिव प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि आयोजित अदालत में कुल 1102 मामलों का निपटारा आपसी सुलह के आधार पर किया गया है। विभिन्न अदालत में लम्बित 476 अपाराधिक मामलों, मोटर वाहन दुर्घटना दावा वाद के 13 मामलों, एक पारिवारिक विवाद के मामलों को अपसी सुलह के आधार पर निपटाया गया।
जिला अंतर्गत विभिन्न बैंक ने कुल 612 ऋणियों के साथ समझौता करते हुए 77 लाख 85 हजार 581 रूपये वसूले।
पंजाब नेशनल बैंक ने 320 ऋणियों के साथ समझौता करते हुए 27 लाख 86 हजार 8 सौ 29 रूपये वसूले। जबकि मध्य बिहार ग्रामीण बैंक ने 220 ऋणियों के साथ समझौता करते हुए 31 लाख 75 हजार रूपये वसूल किया।
वहीं, भारतीय स्टेट बैंक ने 32 ऋणियों के साथ समझौता करते हुए 15 लाख 21 हजार 452 रूपये, बैंक ऑफ इंडिया ने 13 ऋणियों के साथ समझौता करते हुए 1 लाख 72 हजार 300 रूपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 20 ऋणियों के साथ समझौता करते हुए एक लाख 3 हजार रूपये वसूले। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4 ऋणधारियों के साथ, यूको बैंक, इंडियन बैंक व सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक ने एक-एक ऋणियों के साथ समझौता किया तथा विद्युत कम्पनी ने 9 उपभोक्ताओं के विपत्र का सुधार किया।
बनाए गए थे 18 बेंच
अदालत के संचालन व पक्षकारों के सहुलियत के लिये 18 बेंच बनाये गये थे। आयोजित अदालत में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशुतोष कुमार झा, सुशील कुमार, देशमुख, अतिम कुमार पांडेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार सरोज कृति, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चंदन कुमार, धीरेन्द कुमर पांडेय, विवके विशाल, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी दिवाकर कुमार, कृति प्रसाद, अनुभव रंजन, हिमांशु भार्गव, रत्नेष कुमार द्विवेदी, अमृतांशा, निहारिका सिंह, रोहित अमृतांशु और खशाबू आनन्द को प्रतिनियुक्त किया गया था।
वहीं अधिवक्ता चंद्रशेखर सिंह, रामानुज शर्मा, कृष्णमुरारी शर्मा, अनिल प्रसाद सिंह, उजमा नसीम, अखिलेश नारायण, रवीन्द्र कुमार, अरूण कुमर वर्मा, रामानुग्रह प्रसाद, निरंजन कुमार, कौशलेन्द्र कुमार, सतीश कुमार, अरविन्द्र कुमार सिंह, अशुतोष कुमार, पुष्प पवन दिक्षित, विपिन कुमार कौषिक, भरत भूषण सिन्हा व सोनू सिन्हा का प्रतिनियुक्त किये गए थे।
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