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Court News : किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगा

 


किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगा

नवादा लाइव नेटवर्क।

नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म से जुड़े एक मामले का निपटारा करते हुए नवादा के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। न्यायाधीष अशुतोष कुमार राय ने गुरुवार 17 अगस्त को यह सजा सुनाई। 

मामला महिला थाना कांड संख्या-50/19 से जुड़ा है। विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि नगर के बुन्देलखंड थाना क्षेत्र के मोहल्ला तकिया निवासी मो. फुजवा को यह सजा सुनाई गई।

उसपर आरोप था कि 21 दिसम्बर 19 की रात्री 9 बजे एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुषकर्म किया था। घटना के बाबत पीड़िता की मां ने महिला थाना में कांड दर्ज कराई थी। 

गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने मो. फुजवा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं भादवि की अन्य धारा में 5 वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।














 



 





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