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Court News : हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, फैसला आने में लग गए 31 साल



हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, फैसला आने में लग गए 31 साल

नवादा लाइव नेटवर्क।

हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सिविल कोर्ट नवादा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरूषोतम मिश्र ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई।

 कौआकोल थाना क्षेत्र के रूपी ग्राम निवासी प्रयाग महतो वो अंनदी महतो को सजा सुनाई गई। घटना 15 मई 1992 की बतायी जाती है। 

प्रभारी लोक अभियोजक मो. तारिक ने आदालत में अभियोजन का पक्ष रखा तथा गवाहों का व्यान दर्ज कराया।

 जानिए क्या थी घटना

बताया गया कि कौआकोल थाना क्षेत्र के बुकार गॉव निवासी मो. अब्दुल सुभान तथा मो. ईरफान ज्यूरी ग्राम में अब्दुल सलाम के घर शादी के न्योेता में गए हुए थे। लौटने के क्रम में कमला बाला नदी पार कर दक्षिण नीम के पेड़ के पास पहुंचे थे, तभी घात लगाए प्रयाग महतो, अनन्दी महतो व अन्य ने घेरकर मो. अब्दुल सुभान को पकड़ लिया, जबकि इरफान भागने में कामयाब रहे थे। पकड़ में आए अब्दुल सुभान को गड़ासा से सर पर गंभीर रूप से जख्मी करते हुए नदी की ओर लेकर चला गया। जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। 

बेटे ने दर्ज कराया था एफआईआर 

पुत्र मो. ताहीर ने नदी में पिता अब्दुल सुभान को खून से लथपत मृत अवस्था में देखा था । घटना के बावत मृतक के पुत्र मो. ताहीर के द्वारा कौआकोल पुलिस के समक्ष दिये गए व्यान के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया था।

 गवाहों के द्वारा आदालत मे दिए गए व्यान के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच मंडल कारा नवादा भेज दिया गया।



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