Court News : कोर्ट के लपेटे में आए नवादा एसपी, शुरू हो सकती है आपराधिक कार्रवाई, आदेश अनुपालन नहीं होने पर पोक्सो कोर्ट ने किया जवाब_तलब
कोर्ट के लपेटे में आए नवादा एसपी, शुरू हो सकती है आपराधिक कार्रवाई, आदेश अनुपालन नहीं होने पर पोक्सो कोर्ट ने किया जवाब_तलब
नवादा लाइव नेटवर्क।
नवादा एसपी अंब्रिश राहुल कोर्ट के नाराजगी का शिकार हुए हैं। उनसे जवाब तलब किया गया है। बार_बार जारी आदेश को इग्नोर करने पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 175 के तहत कार्रवाई के पूर्व जवाब _तलब किया है।
पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी द्वारा पुलिस अधीक्षक से कारण पृच्छा मांगी गई है। कहा गया है कि क्यों नही पुलिस अधीक्षक के विरूद्ध भादवि की धारा 175 अंतर्गत आपराधिक कारवाई की जाय। मामला न्यायालय के आदेष का अनुपालन नही किये जाने तथा वांछित दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत नही करने से जुड़ा है।
जानिए क्या है पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि रजौली थाना कांड संख्या-137/23 के नामजद आरोपित अखिलेश कुमार के द्वारा पोक्सो कोर्ट में अग्रीम जमानत आवेदन 4 दिसम्बर 23 को दाखिल किया गया था।
इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश द्वारा आरोपित के आपराधिक इतिहास एवं कांड दैनिकी की मांग अनुसंधानकर्ता से की गईं। किन्तु अनुसंधानकर्ता ने अदालत के आदेश का अनुपालन नही किया।
तब न्यायाधीश ने 21 दिसम्बर 23 को अनुसंधानकर्ता से सम्बंधित दस्तावेज अदालत को 5 जनवरी 24 को उपलब्ध कराने का पुनः निर्देश देते हुए अनुसंधानकर्ता को यह स्पष्ट करने को कहा कि क्यों नही उनके विरूद्ध दंड प्रक्रिय संहिता की धारा 345 अंतर्गत अदालत के अवमानना की कारवाई की जाय। इस आदेष की प्रति पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई थी।
5 जनवरी को भी अनुसंधानकर्ता ने अदालत द्वारा वांछित दस्तावेज ना तो अदालत को उपलब्ध कराया और न ही स्वयं अदालत में उपस्थित हुए। अदालत ने इस आदेश की प्रति को पुनः पुलिस अधीक्षक के पास भेजा। किन्तु अदालत द्वारा भेजे जा रहे आदेश को पुलिस के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा था।
अनुसंधानकर्ता के वेतन पर लगी रोक
बार_बार आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अदालत ने सम्बंधित अनुसंधानकर्ता के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि पुलिस अधीक्षक अनुसंधानकर्ता के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करे तथा की गई कार्रवाई से अदालत को अवगत कराएं एवं कांड दैनिकी व आपराधिक इतिहास का प्रतिवेदन अदालत को उपलब्ध कराएं।
किन्तु पुलिस अधीक्षक के स्तर से भी अदालत के निर्देश पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसप्रकार कई तारीख गुजर गया और वांछित दस्तावेज व जानकारी को ना तो पुलिस अधीक्षक और ना ही अनुसंधानकर्ता ने अदालत को उपलब्ध कराया।
मामला को गम्भीरता से लेते हुए अदालत ने पुलिस अधीक्षक से ही कारण पृच्छा की मांग करते हुए कहा है कि अदालत के आदेश का अनुपालन नही किये जाने पर क्यों नही आपके के विरूद्ध भादवि की धारा 175 के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई की जाय। कोर्ट के सख्त रुख से अनुसंधानकर्ता के साथ ही अब एसपी की मुश्किलें बढ़ गई है।
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