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Court News : पत्नी की हत्या के आरोपी पति को सात वर्ष का कारावास, देवर रिहा


पत्नी की हत्या के आरोपी पति को सात वर्ष का कारावास, देवर रिहा

नवादा लाइव नेटवर्क।

दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चन्द्र शर्मा ने यह सजा शुक्रवार को नारदीगंज निवासी संजय सिंह को सुनाई। जबकि कांड के दूसरे अभियुक्त देवर को रिहा कर दिया गया।

अपर लोक अभियोजक मो. मिसवाह रसूल ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा। जानकारी के अनुसार अभियुक्त संजय सिंह की शादी वर्ष 2014 में कौआकोल थाना क्षेत्र के सेखोदेवरा निवासी डॉली सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज के रूप में 50 हजार रूपये की मांग ससुराल वालों ने किया था। मांग पूरा नहीं किये जाने पर पति सहित अन्य ससुराल वाले उसे प्रताड़ित किया करते थे। 15 मई 17 को छत से गिरने की सूचना पर डॉली की माता जब नारदीगंज पहुंची तो पुत्री को मृत पाया। मृतका की माता मालती देवी ने दामाद सहित अन्य लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए नारदीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराईं थी।

पुलिस के द्वारा चिन्हित गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने संजय सिंह को सात वर्ष का कारवास की सजा सुनाई। वहीं, मृतका के देवर को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त किया। उल्लेखनीय है कि संजय सिहं 26 जुलाई 17 से लगातार जेल में बंद है।

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न्यायिक दंडाधिकारी ने पद भार संभाला

नवादा : न्यायिक दंडाधिकारी अनीता कुमारी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। वे पूर्व के न्यायिक दंडाधिकारी रोहित अमृतांशु के न्यायालय का कार्य भर ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि रोहित अमृतांशु का स्थान्तरण दूसरे जिला हुआ है।

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राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को ले मोटर वाहन दुर्घटना दावा वाद के निष्पादन को बैठक

नवादा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमारी सरोज कृति ने बताया कि 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। आयोजित होने वाले अदालत को ले नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा निर्गत निर्देश तथा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश आषुतोष कुमार झा के मार्ग दर्शन में शक्रवार को मोटर वाहन दुर्घटना दावा वाद के अधिवक्तागण एवं बीमा कम्पनी के अधिवक्ताओं के साथ बैठक की गई। 

बैठक का आयोजन प्राधिकार के सचिव के प्रकोष्ठ में किया गया। आयोजित बैठक में आपसी समझौता के आधार पर अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाने पर चार्चा की गई। बैठक में उपस्थित बीमा कम्पनी के अधिवक्ताओं ने  आश्वासन दिया कि बीमा कम्पनी समझौता करने के लिये प्रत्यनशील है। पीड़ित व उनके अधिवक्ता से सम्पर्क कर मामला का निपटारा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पीड़ित के अधिवक्ता ने भी आश्वासन दिया कि  समझौता के आधार पर अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जायेगा। सचिव ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा वाद के पक्षकारों को नोटिस निर्गत किये जाने का निर्देश दिया।


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