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Court News : शराब तस्करी के आरोपी को 5 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा, 6 माह में ही आ गया कोर्ट का फैसला


शराब तस्करी के आरोपी को 5 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा, 6 माह में ही आ गया कोर्ट का फैसला


नवादा लाइव नेटवर्क।


शराब तस्करी के आरोपी व्यक्ति को 5 साल का कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। विशेष उत्पाद न्यायालय, द्वितीय के न्यायाधीश अशुतोष राय ने शुक्रवार को यह सजा नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के हाटपुर गांव निवासी अखिलेश कुमार को सुनाई। मामला उत्पाद थाना कांड संख्या 113/ 2024 से जुड़ा है।

 


जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक मोबसिर रसूल ने बताया की अखिलेश कुमार सेन्ट्रो कार में छिपाकर 72 लीटर विदेशी शराब झारखंड राज्य से बिहार ला रहा था। समेकित जांच चौकी रजौली पर जांच के क्रम में उत्पाद विभाग के कर्मियों ने शराब के साथ वाहन को जब्त किया था। मौके से अखिलेश कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। घटना 15 फरवरी 2024 की बताई गई है।


विशेष लोक अभियोजक के द्वारा आदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने अखिलेश कुमार को मद्य निषेध-उत्पाद अधिनियम की धार 30ए के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। इस प्रकार 6 माह में ही इस केस पर कोर्ट का फैसला आ गया।

 


















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